आज़मगढ़।
रिपोर्ट: वीर सिंह
थाना मुबारकपुर
आज़मगढ़: दिनांक 25.01.2000 को वादी हाजी सज्जाद हुसैन निवासी शाह मोहम्मदपुर थाना मुबारकपुर द्वारा लिखित तहरीर दी गई थी कि उसका पोता हसन अली पुत्र सैयद अली साड़ी के व्यवसाय के सिलसिले में बनारस गया हुआ था।
शाम को लगभग 8:00 बजे उसका पोता हसन अली बनारस से मुबारकपुर लौटकर आया और पैदल रिहायशी मकान मोहल्ला हुसैनी बाग मुबारकपुर जा रहा था। रास्ते में 03 अभियुक्तों ने धारदार हथियार से हमला कर व गोली मारकर सामान व पैसा छीनकर फरार हो गए थे।
जिसके क्रम में थाना स्थानीय पर मु.अ.सं.48/2000 धारा 302/394/34 आईपीसी थाना मुबारकपुर बनाम अभियुक्त 1. शमीम अहमद पुत्र अलाउद्दीन निवासी कोइरियापार, थाना मोहम्मदाबाद, जनपद मऊ, 2. शफीक उर्फ वाहित पुत्र अब्दुल वारी निवासी मो0 पूरा दुल्हन थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़, 3. बबलू उर्फ इनामुलहक पुत्र हबीबुर्रहमान निवासी मो0 पूरा दुल्हन, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध पंजीकृत कर विवेचना के दौरान गिरफ़्तार कर जेल भेजा गया था।
उपरोक्त मुकदमें में आज दिनांक 25.08.2022 को माननीय न्यायालय ASJ-1 आजमगढ़ द्वारा उपरोक्त तीनों अभियुक्तों को धारा 302 आईपीसी में आजीवन कारावास व 10000/-रूपये व धारा 394 आईपीसी में 10 वर्ष व 10000/- रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। उपरोक्त मुकदमें में थाना मुबारकपुर के पैरोकार आरक्षी घनश्याम तिवारी द्वारा प्रभावी पैरवी किया गया है।