आज़मगढ़।
रिपोर्ट: मनोज चतुर्वेदी
आजमगढ़ 15 अप्रैल-- जिलाधिकारी नागेन्द्र प्रसाद सिंह ने बताया है कि कोरोना वायरस (कोविड-19) महामारी की रोकथाम के लिए जनपद के समस्त प्रतिष्ठान/ कारखाने जिनको भारत सरकार अथवा प्रदेश सरकार/जिला प्रशासन के आदेशानुसार अस्थाई रूप से बन्द किया गया है, में नियोजित श्रमिकों को सवेतन अवकाश दिया जायेगा। जिसके अनुपालन कराये जाने हेतु मुख्य विकास अधिकारी आजमगढ़ द्वारा गठित टीम द्वारा औचक निरीक्षण किया जा रहा है, यदि किसी भी प्रतिष्ठान/कारखाने/ईंट भट्ठा स्वामी द्वारा उक्त का अनुपालन नही किया जाता है तो प्रतिष्ठान स्वामियों के विरूद्ध श्रम/औद्योगिक/आपदा कानून के अन्तर्गत सुसंगत धाराओं में विधिक कार्यवाही की जायेगी।
नियोजित श्रमिकों को सवेतन अवकाश न दिये जाने पर अपनी शिकायत हेतु उप श्रमायुक्त मो0 नं0 9412705556 एवं सहायक आयुक्त उद्योग मो0 9170316173, आपदा राहत कन्ट्रोल रूम नम्बर 05462-220220 पर दर्ज करायें, जिससे समस्या का निस्तारण किया जा सके।