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फरार अभियुक्त के घर पुलिस ने कराई मुनादी, 29 अक्टूबर तक पेश नहीं हुआ तो कुर्की की चेतावनी


आज़मगढ़।

रिपोर्ट: वीर सिंह

आजमगढ़। तरवां थाना पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर धोखाधड़ी समेत विभिन्न धाराओं में दर्ज मुकदमे के फरार अभियुक्त के घर और मोहल्ले में मुनादी कराकर न्यायालय के आदेश से लोगों को अवगत कराया। पुलिस ने अभियुक्त को 29 अक्टूबर 2026 तक न्यायालय या पुलिस के समक्ष उपस्थित होने की चेतावनी दी है। निर्धारित समय तक उपस्थित नहीं होने पर उसके खिलाफ कुर्की समेत अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस के अनुसार, मु0अ0सं0 137/2026, धारा 420, 467, 468, 471, 506 भादवि, थाना तरवां से संबंधित अभियुक्त दीपक गौड़ पुत्र रामबदन गौड़, निवासी ग्राम राजापुर भड़सर, थाना बिरनो, जनपद गाजीपुर लगातार फरार चल रहा है। अभियुक्त पुलिस के समक्ष उपस्थित नहीं हो रहा था और न्यायालय की प्रक्रिया का भी अनुपालन नहीं कर रहा था।

अभियुक्त की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट, आजमगढ़ की अदालत से उसके खिलाफ गैर-जमानतीय वारंट (NBW) तथा धारा 82 सीआरपीसी (धारा 84 बीएनएसएस) के तहत आदेश जारी किया गया था।

न्यायालय के आदेश के अनुपालन में 4 अक्टूबर 2026 को थाना तरवां पुलिस ने अभियुक्त के घर और मोहल्ले में नियमानुसार मुनादी कराई। इस दौरान सार्वजनिक रूप से न्यायालय के आदेश की जानकारी देते हुए अभियुक्त को 29 अक्टूबर 2026 तक न्यायालय अथवा पुलिस के समक्ष उपस्थित होने के निर्देश दिए गए।

पुलिस ने स्पष्ट किया कि निर्धारित अवधि में अभियुक्त के उपस्थित नहीं होने पर उसके विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई और कुर्की की कार्रवाई की जाएगी।

मुनादी कराने वाली पुलिस टीम में चौकी प्रभारी रासेपुर एवं विवेचक उपनिरीक्षक रुपेश सिंह तथा आरक्षी अरविन्द कुमार शामिल रहे।


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