अयोध्याधाम
रिपोर्टर:सुरेश कुमार मिश्र
अयोध्या,बार एसोसिएशन रुदौली ने दस अधिवक्ताओ को रुदौली बार एसोसिएशन के नियमो उपनियमो व बार कौंसिल के अधिनियम के उल्लंघन करने के कारण निष्क्रिय सदस्य घोषित कर दिया।
रुदौली बार एसोसिएशन के अध्यक्ष इन्द्रसेन मिश्रा ने बताया कि सदस्य सीताराम कौशल,वीरेंद्र कुमार यादव,मो0 वामिक,इंद्रजीत सिंह,कृष्ण कुमार तिवारी,हसीबुर्रह्मान,राज कुमार मौर्या,अमरेश वर्मा,आशीष सिंह,अवनीश कुमार श्रीवास्तव को निष्क्रिय सदस्य घोषित किया गया है।रुदौली बार एसोसिएशन की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार बार एसोसिएशन ने पूर्व में पारित आदेशो व चस्पा नोटिस व व्यक्तिगत रूप से बार बार रुदौली बार एसोसिएशन ने नियमो उपनियम व बार कौंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के अधिनियमो व अधिवक्ता अधिनियमो का पालन करने हेतु निर्देशित व आदेशित किया जाता रहा है और उपरोक्त नियमो का अनुपालन किये जाने हेतु अवसर भी दिया गया परन्तु सम्बंधित अधिवक्ताओ द्वारा जान बूझकर अधिनियमो के विरुद्ध आचरण किया जाता रहा है व निर्देशो का अनुपालन नही किया गया जिससे कार्यकारिणी के सर्व सहमति से पारित आदेश के क्रम में सदस्यों को उत्तर प्रदेश अधिवक्ता अधिनियम व बार कौंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के अधिनियम/नियम व रुदौली बार एसोसिएशन की उपविधि के नियम-4 उप पैरा ए. से एल. तक के प्राविधानित नियमो का उल्लंघन करने के कारण उक्त सदस्यों को निष्किय सदस्य घोषित कर दिया गया।
महामंत्री रमेश शुक्ला ने बताया कि बार कौंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश व् बार कौंसिल ऑफ इंडिया के प्राविधानों के अनुसार जिन अधिवक्ताओं के पास सीओपी कार्ड नहीं है वे अधिवक्ता प्राविधानों के अनुरूप विधि व्यवसाय हेतु अर्ह नहीं है इस लिए सभी सदस्य अपना सीओपी कार्ड की छाया प्रति 28 अप्रेल तक जमा कर दे।