Breaking News

ऐसे शस्त्र लाइसेंसधारी, जिनके पास 3 शस्त्र दर्ज हैं, वे अपना तीसरा शस्त्र 13 दिसम्बर 2020 तक अवश्य ही जमा/सरेण्डर कर दें।

आज़मगढ़।

रिपोर्ट: वीर सिंह

आजमगढ़ 28 जून-- प्रभारी अधिकारी (शस्त्र) ने बताया है कि ऐसे शस्त्र लाइसेंसी जिनके पास 03 शस्त्र दर्ज हैं, वे अपने तीसरे शस्त्र को दिनांक 13 दिसम्बर 2020 तक जमा/सरेण्डर कर दें। इस हेतु आम जन के जागरूकता हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार करने के सम्बन्ध में निर्देश भी दिये गये हैं। साथ ही साथ नये शस्त्र लाइसेंसों के लिए आवेदन पत्र/अन्य सेवाओं के लिए आवेदन पत्र/आग्नेयास्त्रों के पृष्ठांकन आदि के लिए प्रार्थना पत्र एनडीएएल एलिस पोर्टल के माध्यम से स्वीकार किये जाने के भी निर्देश हैं। इसके अलावा दिनांक 29 जून 2020 के उपरान्त यूआईएन के शस्त्र लाइसेंस को अवैध माने जाने का उल्लेख भी शासन के उपरिवर्णित पत्र में किया गया है।
तत्क्रम में उन्होने सूचित किया है कि जनपद के ऐसे शस्त्र लाइसेंसधारी, जिनके पास 03 शस्त्र दर्ज हैं, वे अपना तीसरा शस्त्र दिनांक 13 दिसम्बर 2020 तक अवश्य ही जमा/सरेण्डर कर दें। साथ ही साथ अब नये शस्त्र लाइसेंसों के लिए आवेदन पत्र/अन्य सेवाओं के लिए आवेदन पत्र/आग्नेयास्त्रों के पृष्ठांकन आदि के लिए प्रार्थना पत्र एनडीएएल एलिस पोर्टल के माध्यम से स्वीकार किये जायेंगे। इसके अलावा दिनांक 29 जून 2020 के उपरान्त बिना यूआईएन के शस्त्र लाइसेंस अवैध होंगे।



और नया पुराने