आज़मगढ़।
रिपोर्ट: वीर सिंह
आजमगढ़ 02 अगस्त-- जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने बताया कि वर्तमान समय में कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण से बचाव तथा इस संदर्भ में उत्पन्न परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कतिपय निर्देश जारी करते हुये, इनका अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिये गये है।
उन्होने बताया कि दिनॉक 01 अगस्त 2020 को जनपद में नोवेल कोरोना संक्रमण के पूर्व प्रेषित सैम्पल की जाँच रिपोर्ट आने के उपरान्त जनपद आजमगढ़ के 1.राजस्व ग्राम सराय सैफ, तहसील निजामाबाद 2.राजस्व ग्राम सुल्तानपुर, तहसील निजामाबाद, 3.वार्ड नं0-9 नई बाजार, नगर पंचायत सरायमीर, 4.राजस्व ग्राम तहबरपुर, तहसील निजामाबाद, 5.रेलवे स्टेशन माल गोदाम चौराहा, मुहल्ला मूसेपुर, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, 6.सूरज टाकीज के पीछे, रैदोपुर, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, 7.राजस्व ग्राम जाफरपुर तहसील, सदर 8.रजिस्ट्री कार्यालय, हाइडिल सिधारी, नगर पालिका परिषद, आजमगढ़, 9.मुहल्ला पूराखिजिर, रोडवेज, नगर पालिका परिषद मुबारकपुर, 10.राजस्व ग्राम सेमरहा, तहसील सदर, 11.मुहल्ला अलीनगर, थाना रोड नगर पालिका परिषद मुबारकपुर, 12.वार्ड सं0-3 नगर पंचायत अतरौलिया, 13.राजस्व ग्राम रसूलपुर उर्फ पासीपुर, तहसील बूढ़नपुर, 14.राजस्व ग्राम जमीन मुहम्मदपुर, तहसील सगड़ी 15.राजस्व ग्राम नौबरार देवारा जदीद किता दोयम, तहसील सगड़ी, 16.राजस्व ग्राम साफीपुर उर्फ सरूपहा, तहसील लालगंज, 17.राजस्व ग्राम रेतवा चन्द्रभानपुर, तहसील लालगंज, 18.राजस्व ग्राम कंजहित, तहसील लालगंज, 19.वार्ड नं0 10, गोला बाजार, नगर पंचायत कटघर लालगंज, 20.राजस्व ग्राम बालपुर, तहसील लालगंज, 21.राजस्व ग्राम पॉतीखुर्द, तहसील सगड़ी, 22. राजस्व ग्राम चकगोरया, तहसील सदर, 23.राजस्व ग्राम सलेमपुर, तहसील सदर, 24.राजस्व ग्राम नैठी, तहसील सदर, 25.राजस्व ग्राम टेउखर, तहसील सदर में व्यक्तियों के कोविड -19 से संक्रमित होने की पुष्टि हुयी है ।
जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि कन्टेनमेंट जोन के निर्धारण के सम्बन्ध मे दी गयी व्यवस्था के अनुसार जनपद के शासनादश सख्या गयी व्यवस्था के अनुसार जनपद के 1.यादव बस्ती, राजस्व ग्राम सराय सैफ, तहसील निजामाबाद 2.ठाकुर बस्ती, राजस्व ग्राम सुल्तानपुर, तहसील निजामाबाद, 3.कयूम के घर से छांगुर के घर तक, वार्ड नं 09 नई बाजार, नगर पंचायत सरायमीर, 4.नहर के पश्चिम बस्ती, राजस्व ग्राम तहबरपुर, तहसील निजामाबाद, 5.संजय यादव के घर के आस पास, रेलवे स्टेशन माल गोदाम चौराहा, मुहल्ला मूसेपुर, नगर पालिका परिषद, आजमगढ़, 6.रंजन राय के घर के आस पास, सूरज टाकीज के पीछे, रैदोपुर, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, 7.अशोक के घर के आस पास, बड़का पूरा, राजस्व ग्राम जाफरपुर तहसील, सदर, 8.गोवन्द के घर के आस पास रजिस्ट्री कार्यालय, हाइडिल सिधारी, नगर पालिका परिषद, आजमगढ़, 9.जल निगम से भरत के घर तक, मुहल्ला पूराखिजिर, रोडवेज, नगर पालिका परिषद मुबारकपुर, 10.सिकन्दर मास्टर के घर से लालजीत के घर तक राजस्व ग्राम सेमरहा, तहसील सदर, 11.आदिल लोरी के घर के आस पास मुहल्ला अलीनगर, थाना रोड नगर पालिका परिषद मुबारकपुर, 12.सब्जी मण्डी के विपरीत, निकट केशरी चौक, वार्ड सं0-3 नगर पंचायत अतरौलिया, 13.राजस्व ग्राम रसूलपुर उर्फ पासीपुर, तहसील बूढ़नपुर, 14.अनुसूचित जाति बस्ती, राजस्व ग्राम जमीन मुहम्मदपुर, तहसील सगड़ी, 15.मजरा अडियार, राजस्व ग्राम नौबरार देवारा जदीद किता दोयम, तहसील सगड़ी, 16.रावत बस्ती, राजस्व ग्राम साफीपुर उर्फ सरूपहा, तहसील लालगंज, 17.स्टेट बैंक के बगल नहर पर राजस्व ग्राम रेतवा चन्द्रभानपुर, तहसील लालगंज, 18.कंजहित बाजार, राजस्व ग्राम कंजहित, तहसील लालगंज, 19.वार्ड नं0-10, गोला बाजार, नगर पंचायत कटघर लालगंज, 20. चकिया बस्ती, राजस्व ग्राम बालपुर, तहसील लालगंज, 21.यादब बस्ती, राजस्व ग्राम पॉतीखुर्द, तहसील सगड़ी, 22.रामनयन दूबे के घर के आस पास, राजस्व ग्राम चकगोरया, तहसील सदर, 23.विनोद कुमार के घर के आस पास, राजस्व ग्राम सलेमपुर, तहसील सदर, 24.देवानन्द के मकान से रामअवध के मकान तक, राजस्व ग्राम नैठी, तहसील सदर, 25.सुनिल के घर से आजाद के घर तक, राजस्व ग्राम टेउखर, तहसील सदर का सम्पूर्ण क्षेत्र कन्टेनमेंट जोन होगा।
इन क्षेत्रों में कन्टेनमेंट जोन प्रोटोकाल का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। जिसमें कान्टैक्ट ट्रेसिंग, चिकित्साधिकारी द्वारा किये गये रिस्क निर्धारण के आधार पर व्यक्तियों को होम/इन्स्टीच्यूशनल क्वारंटाइन किया जाना। इस हेतु ऑकलन सम्बंधित व्यक्ति के लक्षण, कन्फम्र्ड केस व उनके सम्पर्क की स्थिति तथा यात्रा इतिहास के आधार पर किया जायेगा। SARI (sever Accute Respiratiory Infaction), ILI (Infuenja Like Illnes) या दूसरे लक्षणों (भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट) वाले केसों की जॉच विशेष रूप से गठित टीम द्वारा हाउस टू हाउस सर्विलांस, समस्त केसों का प्रोटोकाल के अनुसार नैदानिक प्रबंध (क्लिनिकल मैनेजमेंट), लोगों की काउन्सिलिंग व उन्हें इस सम्बंध में जागरूक करना एवं इस हेतु संचार प्रबंधन के प्रभावी उपाय करना, कन्टेनमेंट जोन में अत्यधिक सतर्कता बरती जायेगी तथा कड़े नियंत्रण लागू किये जायेंगे। इन क्षेत्रों (कन्टनमेंट जोन) के अन्दर एवं बाहर किसी भी व्यक्ति, वाहन इत्यादि को आवागमन की अनुमति नहीं होगी सिवाय ऐसी स्थिति के जो चिकित्सकीय आपातकालीन स्थिति और आवश्यक वस्तुओं/सेवाओं की आपूर्ति से सम्बंधित हो। इस सम्बंध में भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।