नववर्ष के अवसर पर मनाये जाने वाले कोई भी कार्यक्रम की लेनी होगी अनुमति।

आज़मगढ़।

रिपोर्ट: वीर सिंह

आजमगढ़ 27 दिसंबर-- जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने कहा कि कोविड-19 से सम्बंधित निगरानी व अपेक्षित सावधानियों के विषय में दिशा निर्देश निर्गत किये गये हैं। उन्होंने बताया है कि नववर्ष के उपलक्ष्य में होने वाले सामूहिक कार्यक्रमों व अन्य आने वाले कार्यक्रमों में लोगों का अधिक संख्या में एकत्रित होना स्वाभाविक है, जिससे कोरोना संक्रमण के प्रसार की सम्भावना रहेगी।
      उक्त कार्यक्रमों में विशेष    सजगता/सावधानी बरतते हुये पूर्व में जारी दिशा निर्देशों/ कोविड-19 के प्रोटोकाल का पूर्णतः पालन कराने के साथ ही कतिपय कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिये गये हैंl जिसके अंतर्गत नववर्ष के अवसर पर मनाये जाने वाले कोई भी कार्यक्रम सम्बंधित उप जिलामजिस्ट्रेट कार्यालय को पूर्व सूचना देकर अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही आयोजित किये जायेंगे। अनुमति के समय ही आयोजक का नाम पता, मोबाइल नम्बर प्राप्त कर सूचीबद्ध कर लिया जायेगा तथा उनसे कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अनुमानित संख्या भी प्राप्त की जायेगी। आयोजकों को उनके द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रमों के सम्बंध में कोविड-19 से बचाव सम्बंधी दिशा निर्देशों से भली-भाँति अवगत करा दिया जाये। यह स्पष्ट कर दिया जाये कि कार्यक्रम के दौरान कोविड प्रोटोकाल तथा गाइडलाइन्स के अनुपालन का उत्तरदायित्व उन्हीं का होगाl किसी बंद स्थान यथा हाल/कमरे में कार्यक्रम होने की स्थिति में हाल/कमरे की निर्धारित क्षमता का 50 प्रतिशत किन्तु अधिकतम 100 व्यक्तियों तक तथा खुले स्थान/मैदान में कार्यक्रम होने की स्थिति में ऐसे स्थानों के क्षेत्रफल के 40% से कम क्षमता तक ही फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्कीनिंग व सेनिटाइजर एवं हैण्डवाश की उपलब्धता की अनिवार्यता के साथ अनुमन्य किया जायेगा। आयोजकों को कार्यक्रम आयोजन के दौरान जारी दिशा निर्देशों के अनुक्रम में कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले व्यक्तियों की निर्धारित संख्या एवं मास्क धारण करने तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने एवं कार्यक्रम स्थल पर थर्मल स्कैनिंग, हैण्डवाश एवं सेनिटाइजेशन कराये जाने के सम्बंध में अवश्य अवगत करा दिया जाये। नववर्ष के कार्यक्रमों के दृष्टिगत वर्तमान में कोविड-19 के संक्रमण के प्रभावी रोकथाम हेतु पीए सिस्टम, लाउडह्वेलर आदि के माध्यम से अनवरत प्रचार प्रसार कराया जायेगा। जनता के व्यक्तियों को नववर्ष का पर्व सार्वजनिक स्थानों पर न मनाकर यथासम्भव अपने-अपने घरों में ही मनाये जाने के लिये प्रेरित किया जाये। कार्यक्रम स्थलों के आस-पास समुचित पुलिस पेट्रोलिंग की व्यवस्था प्रभावनी ढंग से सुनिश्चित करायी जाय। सार्वजनिक स्थानों एवं कार्यक्रम स्थलों पर यथावश्यक ड्रोन कैमरों के माध्यम से भी सतत निगरानी करायी जाये। कार्यक्रम स्थल पर मास्क न लगाने वाले आदमियों पर अपेक्षित अर्थदण्ड लगाने की कार्यवाही भी सुनिश्चित की जायेगी। यूपी-112 के वाहनों का विशेष कार्यक्रम स्थलों पर आवश्यकतानुसार व्यवस्थापन किये जाने हेतु अपर पुलिस अधीक्षक (यातायात) द्वारा विचारोपरान्त कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। नववर्ष पर्व के दृष्टिगत भड़काऊ एवं विद्वेष फैलाने वाले भ्रामक अफवाहों की तत्परता से रोकथाम हेतु सोशल मीडिया पर भी कड़ी निगरानी रखी जायेगी। जनपद की स्थानीय अभिसूचना इकाई और अधिक प्रभावी ढंग से सक्रिय होकर सूचनाओं का संकलन कर महत्वपूर्ण सूचनाओं से अवगत कराना सुनिश्चित करेगी। मदिरा की दुकानों एवं बार आदि के आस-पास पर्याप्त पुलिस प्रबंध कर अराजक एवं असामाजिक/आपराधिक तत्वों पर सतर्क एवं कड़ी निगरानी रखी जायेगी। होटल, रेस्टोरेंट, शापिंग माल, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, मुख्य मार्गो/बाजारों एवं चौराहों पर भी समुचित पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित की जायेगी। नववर्ष के दौरान रात्रि में दुपहिया, चारपहिया आदि के वाहनों के चालकों की प्रभावी चेकिंग (विशेषकर उनके शराब पिये होने की जॉच) अवश्य की जाय, साथ ही उन्हें यातायात नियमों का सम्यक अनुपालन एवं स्वयं सुरक्षित रहने हेतु शालीनता से जागरूक किया जाय। 

और नया पुराने