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खाद्य कारोबारकर्ताओं के लिए महत्वपूर्ण निर्देश पढ़े विस्तृत खबर।

आज़मगढ़।

रिपोर्ट: वीर सिंह

आजमगढ़ 03 फरवरी-- जिलाधिकारी के निर्देश के क्रम में प्रत्येक प्रकार के सरकारी, गैर सरकारी खाद्य कारोबारकर्ता/फर्म/संस्था जो कि किसी भी खाद्य पदार्थ यथा फल, सब्जी, दूध, मसाला, मिठाई आदि का विनिर्माण, विक्रय, प्रसंस्करण, भण्डारण, वितरण इत्यादि का कार्य करते हैं, उन्हे खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के प्रावधनो के अनुरूप वार्षिक टर्नओवर 12 लाख रूपये से कम पर मात्र 100 रूपये फीस पर पंजीकरण एवं 12 लाख रूपये से अधिक होने पर खाद्य कारोबार के वर्ग के अनुरूप 2000-3000 रूपये वार्षिक फीस पर अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के पश्चात ही खाद्य कारोबार करने का प्रावधान है। अन्यथा 5 लाख रूपये तक अर्थदण्ड एवं 6 महीने तक के कारावास का प्रावधान है। 
जिलाधिकारी ने स्ट्रीट वेंडर, ठेले, खोमचों के शत प्रतिशत पंजीकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिये है। जिसके अनुपालनार्थ खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन द्वारा दिनांक 05 फरवरी 2021 को ठेकमा बाजार में राम जानकी मन्दिर पर पंजीकरण कैम्प का आयोजन 12ः00 बजे दिन में किया गया है, जिसमें कोई भी खाद्य कारोबारकर्ता अपना पंजीकरण/अनुज्ञप्ति करा सकता है, जिसके लिये नियत तिथि, समय एवं स्थान पर आवश्यक प्रपत्रों के साथ जैसे पहचान पत्र, बिजली का बिल, किरायानामा आदि के साथ उपस्थित होना होगा। 
अभिहीत अधिकारी, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, डाॅ0 दीनानाथ यादव ने अपील किया है कि अधिक से अधिक खाद्य कारोबारकर्ता इस कैम्प का लाभ उठायें।

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