उत्तर प्रदेश एवं बिहार राज्य के मध्य पारम्परिक परिवहन समझौता के बाद सवारी गाड़ियों के परमिट हेतु रिक्तियॉ उपलब्ध।

आज़मगढ़।

रिपोर्ट: वीर सिंह

आजमगढ़ 14 दिसम्बर-- सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) ने सर्व साधारण को सूचित किया है कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 86 की उपधारा (6) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश एवं बिहार राज्य के मध्य पारम्परिक परिवहन समझौता प्रकाशित किया गया है। उक्त समझौते के अनुलग्नक-ख में अनुमन्य मार्गों पर उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा निजी संचालकों के लिए बरहज-सलेमपुर-प्रतापपुर फैक्ट्री-मैरवा-सिवान हेतु 11 गाड़ी, सलेमपुर-भिगारी-भवानी छापर-मीरगंज-हथुवा- सिवान हेतु 05 गाड़ी, समउर-पडरौना-छितौनी-बंगहा हेतु 09 गाड़ी, गोरखपुर-कप्तानगंज -छितौनीघाट-बंगहा हेतु 12 गाड़ी, बलिया-बक्सर वाया भरौली वार्डर हेतु 06 गाड़ी, बलिया-छपरा वाया माझीघाट हेतु 05 गाड़ी एवं वाराणसी-बक्सर वायाप बारा, चौसा हेतु 06 स्थायी सवारी गाड़ियों के परमिट हेतु रिक्तियॉ उपलब्ध हैं।
उक्त मार्गों पर स्थायी परमिट गाड़ी परमिट हेतु इच्छुक व्यक्ति अपना आवेदन पत्र कोर्ट फीस रू0 200, आवेदन पत्र फीस रु0 1200  एवं परमिट फीस रु0 7500 जमा कराने के साथ दिनांक 20 दिसम्बर 2021 तक प्रस्तुत कर सकता है। दिनांक 20 दिसम्बर 2021 तक प्राप्त आवेदन पत्रों पर राज्य परिवहन प्राधिकरण की बैठक दिनांक 27 दिसम्बर 2021 में विचार किया जायेगा। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) मे किसी भी कार्यदिवस में सम्पर्क किया जा सकता है।

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