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जहरीली शराब से मौत के मामले में सम्पत्ति कुर्क।

आज़मगढ़।

रिपोर्ट: वीर सिंह

थाना अहरौला

कस्बा माहुल में शराब सेवन से हुई मृत्यु के सम्बन्ध में 04 अभियुक्त (1.मो0 फहीम, 2.मो0 नदीम,  3.मो0 कलीम, 4.मो0 नईम पुत्रगण मु0 सईद निवासीगण रूपाईपुर थाना अहरौला जनपद आजमगढ़) द्वारा अपराध जगत से अर्जित कुल सम्पति जिसका वर्तमान मार्किट मूल्य लगभग 75 लाख रुपये/- का अन्तर्गत धारा 14(1) उ.प्र. गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम-1986 के तहत कुर्क

आज़मगढ़: थाना अहरौला में पंजीकृत मु0अं0स 97/22 धारा 3(1) यू.पी. गैगेस्टर एक्ट में नामजद चारों अभियुक्तों द्वारा भौतिक दुनियाबी लाभ अर्जित करने के लिये अपमिश्रित शराब के निर्माण/विक्रय में संलिप्त रहकर गम्भीर अपराध कारित किया गया, जिससे थाना अहरौला के कस्बा माहुल में मिलावटी शराब के सेवन से कई लोगों की मृत्यु हुई थी। अभियुक्त मो0 नईम व मो0 नदीम उपरोक्त के विरूद्ध कुल 05 मुकदमें (थाना अहरौला पर 04 व थाना फूलपुर पर 01) पंजीकृत है तथा अभियुक्त मो0 कलीम व मो0 फहीम उपरोक्त के विरूद्ध कुल 04 मुकदमें ( थाना अहरौला पर 03 व थाना फूलपुर पर 01) पंजीकृत है। 

 उपरोक्त चारों अभियुक्तों के विरूद्ध थाना अहरौला पर 1. मु0अं0सं- 39/22 धारा 272/273//34/420/467/471/ भादवि व 60 (ए) आबकारी अधिनियम, 2. मु0असं0- 40/22 धारा 272/273 भादवि व 60 (ए) आबकारी अधिनियम, 3. मु0अ0सं0- 41/22 धारा 274/275/276/ भादवि, थाना फूलपुर पर (01 मुकदमा) – मु0अ0सं0- 60/22 धारा 272/273/302/34 भादवि अभियोग पंजीकृत है।  इसके अतिरिक्त अभियुक्त मो0 नईम व मो0 नदीम के विरूद्ध थाना अहरौला पर (01 मुकदमा) मु0अ0सं0- 43/22 धारा 307 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत है। 

अभियुक्तों द्वारा अर्जित धनराशि से सृजित सम्पत्तिया-

1. अभियुक्त मो0 फहीम व मो0 नदीम उपरोक्त द्वारा 02 निर्मित पक्का मकान गाटा सं0- 590/0.0115 हे0 व 54/.060 हे0 में  कुल रकबा .0715 हे0, *ग्राम रूपाईपुर,* थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़,
2. अभियुक्त मो0 कलीम व मो0 नईम द्वारा 02 निर्मित पक्का मकान गाटा सं0- 54/0.40 हे0 व 103/.0043 हे0 में  कुल रकबा .4043 हे0, ग्राम माहुल, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़, 
  उपरोक्त भूमि/मकान की वर्तमान मार्केट मूल्य लगभग 75 लाख रुपये/- अन्तर्गत धारा 14(1) उ.प्र. गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम-1986 के तहत दिनांक 26.04.2022 को जिलाधिकारी आजमगढ़ विशाल भारद्वाज के द्वारा कुर्की का आदेश प्राप्त कर आज दिनांक 28.04.2022 को उक्त अर्जित सम्पति को अन्तर्गत धारा 14(1) उ.प्र. गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम-1986 के तहत थाना अहरौला पुलिस द्वारा कुर्क किया गया।

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