आजमगढ़। तहबरपुर थाना क्षेत्र में दर्ज अंतर्राज्यीय अवैध शराब तस्करी के मामले में गैंगस्टर एक्ट के तहत वांछित अभियुक्त सुखविंदर सिंह को एसटीएफ लखनऊ की टीम ने पंजाब से गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, फतेहगढ़ साहिब न्यायालय से 48 घंटे का ट्रांजिट रिमांड मिलने के बाद अभियुक्त को 12 सितंबर को आजमगढ़ लाया गया। उसे न्यायालय में पेश करने की कार्रवाई की जा रही है।
पुलिस के मुताबिक, 11 मार्च 2025 को तहबरपुर थाना पुलिस ने टीकापुर तिराहा क्षेत्र में पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के मघसिया अंडरपास के पास दो DCM वाहनों को रोककर तलाशी ली थी। तलाशी के दौरान दोनों वाहनों के टूल बॉक्स से पंजाब और हरियाणा निर्मित अंग्रेजी शराब की 40 पेटियां यानी 480 बोतलें बरामद हुई थीं। शराब की कुल मात्रा करीब 360 लीटर और अनुमानित कीमत 2.21 लाख रुपये बताई गई थी।
इस कार्रवाई के दौरान तीन अभियुक्तों की गिरफ्तारी के साथ दो DCM वाहन और दो मोबाइल फोन बरामद किए गए थे। मामले में तहबरपुर थाने में मु0अ0सं0 55/2025, धारा 60/63/72 आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।
विवेचना के दौरान पुलिस के अनुसार राजू सिंह, सुखविंदर सिंह और गुरुप्रीत सिंह के नाम सामने आए। पुलिस का दावा है कि आरोपियों द्वारा आर्थिक और अन्य लाभ के लिए संगठित तरीके से अंतर्राज्यीय स्तर पर अवैध शराब की तस्करी किए जाने के तथ्य सामने आए।
गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज हुआ मुकदमा
पुलिस के अनुसार, मामले में सामने आए तथ्यों के आधार पर आरोपियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 1986 के तहत गैंगचार्ट तैयार किया गया, जिसका अनुमोदन 25 जनवरी 2026 को हुआ। इसके बाद तहबरपुर थाने में मु0अ0सं0 18/2026, धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। इस मामले की विवेचना थाना कप्तानगंज द्वारा की जा रही है।
पंजाब पुलिस के सहयोग से गिरफ्तारी
पुलिस के अनुसार, वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए एसटीएफ मुख्यालय लखनऊ की टीम पंजाब में लगातार दबिश दे रही थी। इसी क्रम में 10 सितंबर 2026 को मुखबिर की सूचना पर पंजाब के फतेहगढ़ साहिब जिले में थाना बडाली आलासिंह पुलिस के सहयोग से सुखविंदर सिंह पुत्र गुरूनाम सिंह, निवासी बस्सी पठाना, जनपद फतेहगढ़ साहिब, पंजाब, उम्र करीब 28 वर्ष को थाना परिसर के पास से शाम करीब 6:30 बजे गिरफ्तार किया गया।
गिरफ्तारी के बाद उसका मेडिकल परीक्षण कराया गया और फतेहगढ़ साहिब न्यायालय में पेश किया गया, जहां से पुलिस को 48 घंटे का ट्रांजिट रिमांड मिला। रिमांड की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अभियुक्त को 12 सितंबर को थाना तहबरपुर लाया गया। पुलिस के अनुसार, उसे न्यायालय आजमगढ़ के समक्ष पेश करने की कार्रवाई जारी है।
दर्ज मुकदमा
मु0अ0सं0 18/2026, धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, थाना तहबरपुर।
अभियुक्त के आपराधिक इतिहास में मु0अ0सं0 55/2025, धारा 60/63/72 आबकारी अधिनियम, थाना तहबरपुर का मुकदमा दर्ज होने की जानकारी पुलिस ने दी है।
गिरफ्तारी करने वाली टीम में एसटीएफ मुख्यालय लखनऊ के उपनिरीक्षक चन्द्रप्रकाश मिश्र, हेड कांस्टेबल कवीन्द्र साहनी, हेड कांस्टेबल मृत्युंजय कुमार सिंह, हेड कांस्टेबल यशवंत सिंह, कांस्टेबल बीर प्रताप और चालक कांस्टेबल शिवबीर सिंह शामिल रहे।
नोट: शराब तस्करी और गैंगस्टर एक्ट से संबंधित आरोप पुलिस की विवेचना एवं अभिलेखों पर आधारित हैं। आरोपों की अंतिम पुष्टि न्यायालय की प्रक्रिया और निर्णय के अधीन होगी।