मऊ।
धर्मेन्द्र मौर्या पर था पांच हजार का इनाम।
जनपद में अवैध शराब की बिक्री पर अंकुश लगाये जाने के लिए आज स्वाट टीम मऊ एवं थाना सरायलखंसी पुलिस द्वारा अदरी मोड़ के पास स्थित गोदाम से हिमाचल प्रदेश में निर्मित प्रतिबंधित अपमिश्रित विस्की की 750 एमएल की 1440 बोतले, 48 छोटी 200 एमएल की डाल्फित रैपर लगी, षराब की 200 एमएल खाली 9920 शीशियाँ, कलर फलेवर की, केमिकल की शीशी, बंटी बबली के 4683 रैपर, नौशादर, यूरिया, पैकिंग मशीन तथा एक बैगनआर एवं 02 ट्रकों के साथ अभियुकत ललित सिंह, निर्भय नरायण आदि 06 अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गयी थी।
इस सम्बन्ध में थाना सरायलखंसी में मु0अ0सं0 211/17 धारा 420,467,468471,272 भादवि व 60/62 आबकारी अधिनियम मुकदमा दर्ज हुआ था। घटना से सम्बन्धित मुख्य अभियुक्त अर्न्तजनपदीय शातिर अपराधी धर्मेन्द्र मौर्य पुत्र शिवकुमार निवासी कहिनौर थाना सरायलखंसी मऊ, मौके से फरार हो गया था जिसकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा 5000/ रुपये का इनाम घोषित किया गया था।
पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा शातिर एवं इनामी अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान सरायलखंसी पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी जब उप निरीक्षक भगत सिंह यादव व हमराहियान के साथ मुखबिर की सूचना पर मानपुर तिराहे से समय 15.30 बजे इनामी शराब तस्कर व जनपद में शराब माफिया के रुप में चिन्हित अभियुक्त धर्मेन्द्र उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया।
पूछताछ में अभियुक्त धर्मेन्द्र मौर्य ने अदरी के गोदाम से बरामद शराब को अपना बताते हुये अपराध स्वीकार करते हुये बताया गया कि वर्ष 2006 से वह अवैध शराब के धन्धे से जुड़ा हुआ है तथा जो कुछ भी सम्पत्ति उसके पास है अवैध शराब के कारोबार से बनाया गया है, पूर्व में भी जनपद सीतापुर, वाराणसी एवं मऊ में अन्य मुकदमे दर्ज हैं।
जिसमें- 1.मु0अ0सं0 611/06 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना कोतवाल मऊ।
2.मु0अ0सं0 894/06 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम थाना सरायलखंसी मऊ।
3.1150/09 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना दक्षिणटोला मऊ।
4.1312/09 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट थाना दक्षिणटोला मऊ।
5.1617/10 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना कोतवाली मऊ।
6.1622/10 धारा 272 भादवि व 60 आबकारी अधि0 थाना कोतवाली मऊ।
7.1738/10 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट थाना कोतवाली मऊ।
8.58/11 धारा 272,273,420 भादवि व 60/66 आबकारी अधिनियम थाना कोतवाली जनपद सीतापुर।
9.141/11 धारा 272,273 भादवि व 60 आबकारी अधि0 थाना हलधरपुर मऊ।
10.439/11 धारा 3(2) गुण्डा अधि0 थाना सरायलखंसी मऊ।
11.1197/11 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट थाना सरायलखंसी मऊ।
12.211/17 धारा 420,467,468,471,472 भादवि व 60/62 आबकारी अधि0 व 63 प्रतिलिप्या अधिकार अधि0 थाना सरायलखंसी मऊ, आदि है।
रिपोर्ट- बिपिन दुबे
ब्यूरो मऊ।
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