पूर्व प्रेषित सैम्पल की जॉच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के उपरान्त मालटारी सहित अन्य गाँवो को बनाया गया कंटेन्मेंट जोन।

आज़मगढ़।

रिपोर्ट: वीर सिंह

आजमगढ़ 04 अगस्त-- जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने बताया कि वर्तमान समय में कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण से बचाव तथा इस संदर्भ में उत्पन्न परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कतिपय निर्देश जारी करते हुये, इनका अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिये गये है। 
उन्होने बताया कि दिनॉक 03 अगस्त 2020 को जनपद में नोवेल कोरोना संक्रमण के पूर्व प्रेषित सैम्पल की जॉच रिपोर्ट आने के उपरान्त जनपद आजमगढ़ के 1-वार्ड 10 हुसैनाबाद, नगर पंचायत निजामाबाद, 2-सिंचाई विभाग कालोनी, सर्फुद्दीनपुर नगर पालिका परिषद आजमगढ़, 3-मोहल्ला पूरारानी, नगर पालिका परिषद मुबारकपुर, 4-राजस्व ग्राम सलेमपुर, तहसील सदर, 5-राहुल नगर मड़या, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, 6-राजस्व ग्राम हथिया, तहसील सदर, 7-राजस्व ग्राम पूनापार बड़ागाँव, तहसील सगड़ी, 8-राजस्व ग्राम सराय सागर मालटारी, तहसील सगड़ी, 9-राजस्व ग्राम चॉदपट्टी, तहसील सगड़ी, 10-राजस्व ग्राम नूरपुर उर्फ भंवरपुर, लालगंज में व्यक्तियों के कोविङ-19 से संक्रमित होने की पुष्टि है।
जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि कन्टेनमेंट जोन के निर्धारण के सम्बन्ध मे दी गयी व्यवस्था के अनुसार जनपद के 1-डबलू बैट्री सर्विस से इन्द्राज मद्धेशिया के घर तक, वार्ड 10 हुसैनाबाद, नगर पंचायत निजामाबाद, 2-दुर्गा मंदिर, सिंचाई विभाग कालोनी, सर्फुद्दीनपुर नगर पालिका परिषद आजमगढ़, 3-सेराजुद्दीन के घर से डीह बाबा स्थान तक पूरारानी, नगर पालिका परिषद मुबारकपुर, 4-उमाशंकर गौतम के घर के आस पास, राजस्व ग्राम सलेमपुर, तहसील सदर, 5-अभिषेक गौर के घर के आस पास, राहुल नगर मड़या, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, 6-जगदीश निषाद के घर के आस पास, राजस्व ग्राम हथिया, तहसील सदर, 7-ठकुरान बस्ती, राजस्व ग्राम पूनापार बड़ागाँव, तहसील सगड़ी, 8-राय बस्ती, राजस्व ग्राम सराय सागर मालटाड़ी, तहसील सगड़ी, 9-राजस्व ग्राम चॉदपट्टी, तहसील सगड़ी, 10-सवर्ण बस्ती, राजस्व ग्राम नूरपुर उर्फ मॅवरपुर, लालगंज का सम्पूर्ण क्षेत्र कंटेनमेंट जोन होगा। 
इन क्षेत्रों में कन्टेनमेंट जोन प्रोटोकाल का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। जिसमें कान्टैक्ट ट्रेसिंग, चिकित्साधिकारी द्वारा किये गये रिस्क निर्धारण के आधार पर व्यक्तियों को होम/इन्स्टीच्यूशनल क्वारंटाइन किया जाना। इस हेतु ऑकलन सम्बंधित व्यक्ति के लक्षण, कन्फम्र्ड केस व उनके सम्पर्क की स्थिति तथा यात्रा इतिहास के आधार पर किया जायेगा। SARI (sever Accute Respiratiory Infaction), ILI (Infuenja Like Illnes) या दूसरे लक्षणों (भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट) वाले केसों की जॉच विशेष रूप से गठित टीम द्वारा हाउस टू हाउस सर्विलांस, समस्त केसों का प्रोटोकाल के अनुसार नैदानिक प्रबंध (क्लिनिकल मैनेजमेंट), लोगों की काउन्सिलिंग व उन्हें इस सम्बंध में जागरूक करना एवं इस हेतु संचार प्रबंधन के प्रभावी उपाय करना, कन्टेनमेंट जोन में अत्यधिक सतर्कता बरती जायेगी तथा कड़े नियंत्रण लागू किये जायेंगे। इन क्षेत्रों (कन्टनमेंट जोन) के अन्दर एवं बाहर किसी भी व्यक्ति, वाहन इत्यादि को आवागमन की अनुमति नहीं होगी सिवाय ऐसी स्थिति के जो चिकित्सकीय आपातकालीन स्थिति और आवश्यक वस्तुओं/सेवाओं की आपूर्ति से सम्बंधित हो। इस सम्बंध में भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।



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