खाद्य पदार्थ बेचने के लिए लेना होगा लाइसेंस, नियम 01 जनवरी 2022 से लागू।

आज़मगढ़।

रिपोर्ट: वीर सिंह

कैश मेमो या रसीद में एफएसएसएआई का पंजीकरण/ लाइसेन्स नम्बर दर्ज करना 01 जनवरी 2022 से अनिवार्य होगा।

आजमगढ़ 29 दिसम्बर-- अभिहीत अधिकारी, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, डॉ0 दीनानाथ यादव ने अवगत कराया है कि अब खाद्य पदार्थ बेचने के लिए बिल, कैश मेमो या रसीद में एफएसएसएआई का पंजीकरण/लाइसेन्स नम्बर दर्ज करना 01 जनवरी 2022 से अनिवार्य होगा। इसके बिना खाद्य पदार्थ नहीं बेचे जा सकेंगे। उन्होने कहा कि ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए यह व्यवस्था भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा लागू की जा रही है, ताकि वे आसानी से इस नम्बर के जरिये शिकायत कर सके और इसी के आधार पर विभाग कार्यवाही भी कर सके। 
उन्होने बताया है कि एफएसएसएआई ने इसके लिये निर्देश जारी कर दिया है, इससे अपंजीकृत खाद्य कारोबारकर्ताओं की भी सूचना विभाग को मिल सकेगी, जिनपर विभाग द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के सुसंगत प्रावधानों के तहत कार्यवाही भी की जा सकेगी। 

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