आज़मगढ़।
रिपोर्ट: वीर सिंह
आजमगढ़ 07 जनवरी-- माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं मा0 उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार तथा माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आजमगढ़ व लालता प्रसाद-II, माननीय प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय आजमगढ़ के दिशा-निर्देशन में पारिवारिक विवादों का बिना मुकदमा दाखिल किये प्रिलिटिगेशन स्तर पर ही निस्तारण कराने हेतु दिनांक 22 जनवरी 2022 को एक विशेष लोक अदालत का आयोजन परिवार न्यायालय दीवानी न्यायालय परिसर, आजमगढ़ में किया जा रहा है। न्यायालय परिसर में स्थापित विधिक सहायता पटल पर वैवाहिक विवादों को बिना वाद दायर किये ही प्रिलिटिगेशन स्तर पर सरल समाधान किये जाने के बाबत सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आजमगढ़ सुश्री अनीता द्वारा बताया गया कि वैवाहिक विवादों के पीड़ित पति/पत्नी मात्र एक प्रार्थना पत्र के आधार पर बिना मुकदमा दर्ज कराये विशेष लोक अदालत के माध्यम से अपने विवादों को सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित करा सकते है। प्रार्थना पत्र में प्रार्थी एवं विपक्ष का नाम, पता, मोबाईल नम्बर, विवाद का संक्षिप्त विवरण व पहचान पत्र की छायाप्रति इत्यादि देना होगा। इस हेतु कोई शुल्क नहीं है तथा न ही अधिवक्ता की आवश्यकता है।