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दोषसिद्ध पाते हुए प्रत्येक को आजीवन सश्रम कारावास एवं 10-10 हजार रूपये के अर्थदण्ड।

आज़मगढ़।

रिपोर्ट: वीर सिंह

आज़मगढ़: आज दिनांक- 07.09.2022 को मा0 न्यायालय आजमगढ़ द्वारा थाना सिधारी पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 296  सन् 2003 अंतर्गत धारा 302 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त 1. दीन दयाल उर्फ राम दयाल पुत्र इन्द्रजीत यादव निवासी मुसेपुर थाना सिधारी आजमगढ़, 2. श्रीमती सुभावती पत्नी दीन दयाल उर्फ राम दयाल निवासी मुसेपुर, थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए प्रत्येक को आजीवन सश्रम कारावास एवं 10-10 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अभियुक्तों द्वारा जुर्माना अदा न करने की स्थिति में प्रत्येक को 01 वर्ष के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

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