आजमगढ़। प्रदेश स्तर पर चिन्हित माफिया ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह के सहयोगी बताए जा रहे सुनील कुमार सिंह के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जिला मजिस्ट्रेट आजमगढ़ ने गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत सुनील कुमार सिंह के नाम दर्ज दो वाहनों को कुर्क करने का आदेश दिया है। कुर्क की जाने वाली दोनों संपत्तियों का कुल बाजार मूल्य 28.90 लाख रुपये बताया गया है।
पुलिस के अनुसार, सुनील कुमार सिंह पुत्र तीरथ सिंह निवासी ताहिरपुर, थाना रौनापार के खिलाफ थाना कोतवाली आजमगढ़ में मु0अ0सं0 601/2025, धारा 2(ख)(1)/3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज है।
पुलिस रिपोर्ट और उपलब्ध आपराधिक अभिलेखों के आधार पर आरोप है कि सुनील कुमार सिंह गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर आर्थिक एवं अन्य लाभ के लिए आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहा और इसी से अर्जित धनराशि से अपने नाम संपत्तियां खरीदीं। पुलिस के मुताबिक, इन संपत्तियों की खरीद के लिए कोई स्पष्ट वैध आय-स्रोत प्रथम दृष्टया सामने नहीं आया।
जेसीबी और बाइक होगी कुर्क
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 03 अक्टूबर 2026 को पारित आदेश के अनुसार निम्न संपत्तियों को कुर्क किया जाना है:
- जेसीबी वाहन संख्या UP-50-DT-4150, क्रय दिनांक 03 जून 2022। इसका अनुमानित मूल्य 20 लाख रुपये और बाजार मूल्य 28 लाख रुपये बताया गया है।
- हीरो सुपर स्प्लेंडर मोटरसाइकिल संख्या UP-50-BD-0560, क्रय दिनांक 03 जनवरी 2018। इसका अनुमानित मूल्य 20 हजार रुपये और बाजार मूल्य 90 हजार रुपये है।
दोनों वाहनों का कुल बाजार मूल्य 28 लाख 90 हजार रुपये है।
जिला मजिस्ट्रेट ने प्रभारी निरीक्षक थाना सिधारी को इन संपत्तियों का प्रशासक नियुक्त करते हुए नियमानुसार कुर्की की कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
सुनील सिंह पर सात मुकदमे दर्ज
पुलिस के अनुसार, सुनील कुमार सिंह के खिलाफ आजमगढ़ जिले के विभिन्न थानों में हत्या के प्रयास, गुंडा एक्ट, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, धोखाधड़ी, गैंगस्टर एक्ट सहित कुल सात मुकदमे दर्ज हैं। इनमें जीयनपुर, रौनापार और कोतवाली थाने में दर्ज मुकदमे शामिल हैं।
आजमगढ़ पुलिस का कहना है कि अपराध और अपराधियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई के साथ-साथ अपराध से अर्जित अवैध संपत्तियों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध नियमानुसार कुर्की की कार्रवाई लगातार जारी है।