नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 ( सीएए ) के बारे में जानकारी देने के लिए थानाध्यक्ष ने की बैठक।

आज़मगढ़।

सरायमीर। स्थानीय थाना परिसर में थाना प्रभारी शेर सिंह तोमर ने क्षेत्र के सम्मानित व्यक्तियों की बैठक बुलाई। बैठक में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 ( सीएए ) के कुछ अंश का छपा पर्चा वितरित किया गया। जिसमें मुख्य रूप से यह कानून सिर्फ नागरिकता देने के लिए है। किसी की नागरिकता छीनने का अधिकार इस कानून में नहीं है। भारत के अल्पसंख्यक विशेषकर मुसलमानों का सीएए से कोई अहित नहीं है इस अधिनियम के तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक उत्पीड़न के कारण वहां से आए हिन्दू, ईसाई, सिख, पारसी,  जैन और बौद्ध धर्म के मानने वाले शरणार्थियों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। उसके बाद खरेवां ग्राम प्रधान पति शाकिर ने सवाल उठाया कि इस पर्चा में भारत के अल्पसंख्यक विशेषकर मुसलमानों का सीएए से कोई अहित नही है वह नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के पूरे 32 पेज में लिखा नहीं उसपर थाना प्रभारी ने कहा कि अधिनियम में यह सब नहीं लिखा जाता है। इस बैठक में वसीम अहमद, आजम एडवोकेट लईक अहमद, रामनयन, इमरान , वकार, आदि लोग उपस्थित थे।

मोहम्मद यासिर सरायमीर
और नया पुराने