कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुआ धोखाधड़ी का मुकदमा।

मनोज चतुर्वेदी ब्यूरो प्रभारी सगड़ी आजमगढ़।

आज़मगढ़।

स्विफ्ट डिजायर गाड़ी के नाम पर 64 हजार पाँच सौ रुपए खाता से लिए। 

बी एस एफ के कैंटीन इस्पेक्टर सहित 4 पर दर्ज हुआ धोखाधड़ी का मुकदमा।

सगड़ी। 
सगड़ी जीयनपुर थाना क्षेत्र के मोचीपुर निवासी अश्वनी राय पुत्र चंद्रकांत राय के कोर्ट के आदेश पर जीयनपुर पुलिस ने चार के विरुद्ध धोखाधड़ी व आईटी एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया।
जानकारी के अनुसार अश्वनी राय की मोबाइल पर अजय यादव ने फोन करके प्रेम सिंह पुत्र विजय पाल सिंह की स्विफ्ट डीज़ार up -21 बी डी 6666 गाड़ी 2 लाख 90 हजार रुपये में बेचने की बात की गई और ट्रांसपोर्ट चार्ज के रूप में 65 सौ रुपए खाते में लिया गया वहीं अगले दिन वार्ता के उपरांत 58 हजार दो किस्तों में खाते से लिया गया कुल 64 हजार 5 सौ रुपए लेने के उपरांत एनओसी के नाम पर 21 हजार 200 की और मांग की गई अश्वनी ने गाड़ी घर पहुंचाने के उपरांत शेष धनराशि में देने के लिए कहा जिस पर उनके द्वारा  मोबाइल पर  अपना आधार कार्ड और  कैंटीन कार्ड  दिया गया  फिर भी पैसा गाडी पहुंचाने पर ही देने की बात पर अगले दिन से मोबाइल स्विच ऑफ हो गया प्रार्थी के द्वारा तहरीर दी गई किंतु कार्रवाई ना होने पर कोर्ट में मुकदमा दायर किया गया और 24/10/2019 को कोर्ट के आदेश पर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जीयनपुर पुलिस ने आज धीरज कुमार कैंटीन इस्पेक्टर जैसलमेर , विजेंद्र कुमार कूरियर बॉय आर्मी कैंटीन जैसलमेर , प्रेम सिंह पुत्र विजय सिंह अभय शिक्षा संस्थान मुरादाबाद के निकट , अजय यादव आर्मी कैंटीन जैसलमेर के ऊपर धारा 419 , 420 , 467 , 468 , 471 और 66 आईटी एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया।
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