कवरेज डेस्क।
आज़मगढ़। शासन द्वारा दिए गए दिशा-निर्देश के दृष्टिगत लॉकडाउन का पालन न करने वालों के खिलाफ निम्नलिखित कार्रवाई की जाएगी-
1. किसी व्यक्ति द्वारा किसी सार्वजनिक स्थान पर अथवा घर से बाहर मुखावरण (मास्क), गमछा, रुमाल या दुपट्टा/स्कार्फ न पहनने पर या थुकने पर उसे निम्नलिखित जुर्माने से दंडित किया जाएगा-
👉 प्रथम एवं द्वितीय बार के लिए जुर्माना 100 रुपए
👉 तृतीय बार तथा प्रत्येक अनुवर्ती बार के लिए जुर्माना 500 रुपए
2. ऐसे व्यक्ति जो कोविड-19 से पीड़ित न हो, द्वारा लॉकडाउन का उल्लंघन किए जाने पर उसे निम्नलिखित जुर्माने से दंडित किया जाएगा-
👉 प्रथम बार के लिए न्यूनतम जुर्माना 100 रुपए जो 500 रुपये तक हो सकता है
👉 द्वितीय बारे लिए जुर्माना 500 रुपए जो 1000 रुपये तक हो सकता है
👉 द्वितीय बार के पश्चात प्रत्येक व्यक्ति के लिए जुर्माना 1000 रुपए
3. दुपहिया वाहन पर पिछली सीट पर यात्रा करने पर
👉 प्रथम बार के लिए जुर्माना 250 रुपए
👉 द्वितीय बार के लिए जुर्माना 500 रुपए
👉 तृतीय बार के लिए जुर्माना 1000 रुपए
👉 तृतीय बार के पश्चात वाहन चलाने का लाइसेंस निरस्त किया जाना/निलंबित किया जाना
परंतु कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुमति लेकर अति आवश्यक परिस्थितियों में दुपहिया वाहन पर दो व्यक्ति उस दशा में यात्रा कर सकेंगे कि पीछे बैठे व्यक्ति को हेलमेट जिससे पूरा चेहरा ढकता हो, के अतिरिक्त मुखावरण एवं ग्लव्स भी लगाना होगा।