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पूर्व प्रेषित सैम्पल की जॉच रिपोर्ट आने के उपरान्त नए कंटेन्मेंट जोन की कार्यवाही।

आज़मगढ़।

रिपोर्ट: वीर सिंह

आजमगढ़ 23 सितम्बर-- जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने बताया कि वर्तमान समय में कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण से बचाव तथा इस संदर्भ में उत्पन्न परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कतिपय निर्देश जारी करते हुये, इनका अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिये गये है। 
उन्होने बताया कि दिनॉक 22 सितम्बर 2020 को जनपद में नोवेल कोरोना संक्रमण के पूर्व प्रेषित सैम्पल की जॉच रिपोर्ट आने के उपरान्त जनपद आजमगढ़ के 1.राजस्व ग्राम सठियांव, तहसील सदर, 2.राजस्व ग्राम देवरिया खालसा, तहसील सदर, 3.राजस्व ग्राम शाहखजूरा, तहसील सदर, 4.मुहल्ला रैदोपुर, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, 5.पुराना पुल मुहल्ला सिधारी, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, 6.राजस्व ग्राम कोलपाण्डेय, तहसील सदर, 7.राजस्व ग्राम रूदरी, तहसील सदर, 8.मुहल्ला सर्फुद्दीनपुर, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, 9.मुहल्ला गुलामी का पुरा, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, 10.मुहल्ला सिविल लाइन्स, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, 11.मुहल्ला आराजीबाग, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, 12.मुहल्ला सिधारी, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, 13.राजस्व ग्राम करेन्हुआ, तहसील सदर, 14.राजस्व ग्राम चालाकपुर, तहसील सगड़ी, 15.राजस्व ग्राम पिहार, तहसील सगड़ी, 16.राजस्व ग्राम खजियावर, तहसील सगड़ी, 17.मुहल्ला बाजार खास निकट जौहर पार्क, नगर पंचायत बिलरियागंज, 18.राजस्व ग्राम बिन्द्राबाजार, तहसल मेंहनगर, 19.राजस्व ग्राम बासगांव, तहसील मेंहनगर, 20.राजस्व ग्राम नोनारी, तहसील मार्टीनगंज, 21. एसबीआई शाखा फूलपुर के सामने, नगर पंचायत फूलपुर में व्यक्तियों के कोविड-19 से संक्रमित होने की पुष्टि हुयी है।
जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि कन्टेनमेंट जोन के निर्धारण के सम्बन्ध मे दी गयी व्यवस्था के अनुसार जनपद के गयी व्यवस्था के अनुसार जनपद के 1. राहुल के घर के आस पास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम सठियांव, तहसील सदर, 2. मोनू के घर के आस पास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम देवरिया खालसा, तहसील सदर, 3. जगदम्बा चैहान के घर के आस पास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम शाहखजूरा, तहसील सदर, 4.तृप्ति माॅडल शाप के आस पास का क्षेत्र, मुहल्ला रैदोपुर, नगर पालिका परिषद, 5. विकास सिंह के घर के आस पास का क्षेत्र, पुराना पुल मुहल्ला सिधारी, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, 6. शैलेन्द्र यादव के घर के आस पास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम कोलपाण्डेय, तहसील सदर, 7. धर्मेन्द्र सिंह के घर के आस पास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम रूदरी, तहसील सदर, 8. भरत के घर के आस पास का क्षेत्र, मुहल्ला सर्फुद्दीनपुर, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, 9. मो0 दानिश के घर के आस पास का क्षेत्र, मुहल्ला गुलामी का पुरा, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, 10. हवलदार यादव के घर के आस पास का क्षेत्र, मुहल्ला सिविल लाइन्स, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, 11. वेदपाल के घर के आस पास का क्षेत्र, निराला नगर मुहल्ला आराजीबाग, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, 12. लालजी के घर के आस पास का क्षेत्र, मुहल्ला सिधारी, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, 13. विजय लाल के घर के आस पास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम करेन्हुआ, तहसील सदर, 14. भूपेन्द्र के घर से मेन रोड तक, राजस्व ग्राम चालाकपुर, तहसील सगड़ी, 15.विद्या सिंह के घर से सूर्यभान गौड़ के घर तक, राजस्व ग्राम पिहार, तहसील सगड़ी, 16.रामाश्रय के घर से मुन्ना गौड़ के घर तक, राजस्व ग्राम खजियावर, तहसील सगड़ी, 17.मुहल्ला बाजार खास निकट जौहर पार्क, नगर पंचायत बिलरियागंज, 18.पुरानी सोसायटी के आस पास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम बिन्द्राबाजार, तहसल मेंहनगर, 19. सामान्य बस्ती, राजस्व ग्राम बासगांव, तहसील मेंहनगर, 20.कृपाल केराना की दुकान से अरविन्द की साईं बाबा बिल्डिंग मैटेरियल की दुकान तक, राजस्व ग्राम नोनारी, तहसील मार्टीनगंज, 21. एसबीआई शाखा फूलपुर के सामने, नगर पंचायत फूलपुर का सम्पूर्ण क्षेत्र कन्टेनमेंट जोन होगा। 
इन क्षेत्रों में कन्टेनमेंट जोन प्रोटोकाल का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। जिसमें कान्टैक्ट ट्रेसिंग, चिकित्साधिकारी द्वारा किये गये रिस्क निर्धारण के आधार पर व्यक्तियों को होम/इन्स्टीच्यूशनल क्वारंटाइन किया जाना। इस हेतु ऑकलन सम्बंधित व्यक्ति के लक्षण, कन्फर्म्ड केस व उनके सम्पर्क की स्थिति तथा यात्रा इतिहास के आधार पर किया जायेगा। SARI ¼sever Accute Respiratiory Infaction), ILI (Infuenja Like Illnes) या दूसरे लक्षणों (भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट) वाले केसों की जॉच विशेष रूप से गठित टीम द्वारा हाउस टू हाउस सर्विलांस, समस्त केसों का प्रोटोकाल के अनुसार नैदानिक प्रबंध (क्लिनिकल मैनेजमेंट), लोगों की काउन्सिलिंग व उन्हें इस सम्बंध में जागरूक करना एवं इस हेतु संचार प्रबंधन के प्रभावी उपाय करना, कन्टेनमेंट जोन में अत्यधिक सतर्कता बरती जायेगी तथा कड़े नियंत्रण लागू किये जायेंगे। इन क्षेत्रों (कन्टनमेंट जोन) के अन्दर एवं बाहर किसी भी व्यक्ति, वाहन इत्यादि को आवागमन की अनुमति नहीं होगी सिवाय ऐसी स्थिति के जो चिकित्सकीय आपातकालीन स्थिति और आवश्यक वस्तुओं/सेवाओं की आपूर्ति से सम्बंधित हो। इस सम्बंध में भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

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