आज़मगढ़।
रिपोर्ट: वीर सिंह
आजमगढ़ 20 सितम्बर-- जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने बताया कि वर्तमान समय में कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण से बचाव तथा इस संदर्भ में उत्पन्न परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कतिपय निर्देश जारी करते हुये, इनका अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिये गये है।
उन्होने बताया कि दिनॉक 19 सितम्बर 2020 को जनपद में नोवेल कोरोना संक्रमण के पूर्व प्रेषित सैम्पल की जॉच रिपोर्ट आने के उपरान्त जनपद आजमगढ़ के 1-मुहल्ला राहुल नगर मड़या, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, 2-राजस्व ग्राम मझगावां, तहसील सदर, 3-चीनी मील सठियांव, तहसील सदर, 4-मुहल्ला हरबंशपुर, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, 5-मुहल्ला आराजीबाग, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, 6-राजस्व ग्राम भुजही, तहसील सदर, 7-राजस्व ग्राम नेवरही, तहसील सदर, 8-यमुनानगर मुहल्ला सिधारी, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, 9-राजस्व ग्राम सरायजगरानथ, तहसील सदर, 10-राजस्व ग्राम रूदरी, तहसील सदर, 11-राजस्व ग्राम असाउर, तहसील सदर, 12-राजस्व ग्राम लछिरामपुर तहसील सदर, 13-मुहल्ला रैदोपुर, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, 14-बेलईसा, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, 15-मुहल्ला अमिलो मुबारकपुर, नगर पालिका परिषद मुबारकपुर, 16-राजस्व ग्राम अजीजाबाद जहानागंज, तहसील सदर, 17-राजस्व ग्राम बर्नापुर, तहसील सगड़ी, 18-राजस्व ग्राम कोठिया, तहसील सगड़ी, 19-राजस्व ग्राम नौबरार देवारा जदीद किता-प्रथम, तहसील सगड़ी, 20-राजस्व ग्राम करैला, तहसील सगड़ी, 21-राजस्व ग्राम चन्दापार, तहसील सगड़ी, 22-राजस्व ग्राम कप्तानगंज, तहसील सगड़ी में व्यक्तियों के कोविड-19 से संक्रमित होने की पुष्टि हुयी है ।
जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि कन्टेनमेंट जोन के निर्धारण के सम्बन्ध मे दी गयी व्यवस्था के अनुसार जनपद के गयी व्यवस्था के अनुसार जनपद के 1-बबलू मद्धेशिया के घर के आस पास का क्षेत्र, मुहल्ला राहुल नगर मड़या, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, 2-मानधता के घर के आस पास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम मझगावां, तहसील सदर, 3-आरके पटेल के घर के आस पास का क्षेत्र, चीनी मील सठियांव, तहसील सदर, 4-शिवकुमार के घर के आस पास का क्षेत्र, मुहल्ला हरबंशपुर, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, 5-अम्बुज के घर के आस पास का क्षेत्र, मुहल्ला आराजीबाग, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, 6-पंकज के घर के आस पास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम भुजही, तहसील सदर, 7-सन्तोष के घर के आस पास का क्षेत्र, नेवरही, तहसील सदर, 8-प्रदीप के घर के आस पास का क्षेत्र, यमुनानगर मुहल्ला सिधारी, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, 9-श्रेयांस के घर के आस पास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम सरायजगरानथ, तहसील सदर, 10-राजाराम यादव के घर के आस पास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम रूदरी, तहसील सदर, 11-फिरोज के घर के आस पास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम असाउर, तहसील सदर, 12-एसबी द्विवेदी के घर के आस पास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम लछिरामपुर तहसील सदर, 13-एके मिश्रा के घर के आस पास का क्षेत्र, मुहल्ला रैदोपुर, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, 14-वरूण के घर के आस पास का क्षेत्र, बेलईसा, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, 15-अनवर के घर के आस पास का क्षेत्र, मुहल्ला अमिलो मुबारकपुर, नगर पालिका परिषद मुबारकपुर, 16-महेश के घर के आस पास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम अजीजाबाद जहानागंज, तहसील सदर, 17-अवधेश पाल के घर से मेवा के घर तक, राजस्व ग्राम बर्नापुर, तहसील सगड़ी, 18-कन्नौजिया बस्ती, राजस्व ग्राम कोठिया, तहसील सगड़ी, 19-विकास नगर भरत का पुरवा, राजस्व ग्राम नौबरार देवारा जदीद किता-प्रथम, तहसील सगड़ी, 20-राधेश्याम दूबे के घर से खडन्जा मार्ग तक, राजस्व ग्राम करैला, तहसील सगड़ी, 21-प्रजापति बस्ती, राजस्व ग्राम चन्दापार, तहसील सगड़ी, 22-अहरौला रोड मेहमौनी गली, राजस्व ग्राम कप्तानगंज, तहसील सगड़ी का सम्पूर्ण क्षेत्र कन्टेनमेंट जोन होगा।
इन क्षेत्रों में कन्टेनमेंट जोन प्रोटोकाल का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। जिसमें कान्टैक्ट ट्रेसिंग, चिकित्साधिकारी द्वारा किये गये रिस्क निर्धारण के आधार पर व्यक्तियों को होम/इन्स्टीच्यूशनल क्वारंटाइन किया जाना। इस हेतु ऑकलन सम्बंधित व्यक्ति के लक्षण, कन्फर्म्ड केस व उनके सम्पर्क की स्थिति तथा यात्रा इतिहास के आधार पर किया जायेगा। SARI ¼sever Accute Respiratiory Infaction), ILI (Infuenja Like Illnes) या दूसरे लक्षणों (भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट) वाले केसों की जॉच विशेष रूप से गठित टीम द्वारा हाउस टू हाउस सर्विलांस, समस्त केसों का प्रोटोकाल के अनुसार नैदानिक प्रबंध (क्लिनिकल मैनेजमेंट), लोगों की काउन्सिलिंग व उन्हें इस सम्बंध में जागरूक करना एवं इस हेतु संचार प्रबंधन के प्रभावी उपाय करना, कन्टेनमेंट जोन में अत्यधिक सतर्कता बरती जायेगी तथा कड़े नियंत्रण लागू किये जायेंगे। इन क्षेत्रों (कन्टनमेंट जोन) के अन्दर एवं बाहर किसी भी व्यक्ति, वाहन इत्यादि को आवागमन की अनुमति नहीं होगी सिवाय ऐसी स्थिति के जो चिकित्सकीय आपातकालीन स्थिति और आवश्यक वस्तुओं/सेवाओं की आपूर्ति से सम्बंधित हो। इस सम्बंध में भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।