आज़मगढ़।
रिपोर्ट: वीर सिंह
आजमगढ़ 15 अक्टूबर-- जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने बताया कि वर्तमान समय में कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण से बचाव तथा इस संदर्भ में उत्पन्न परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा रिओपन के सम्बन्ध में निर्देश जारी करते हुये, इनका अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिये गये है।
उन्होंने बताया कि भारत सरकार चिकित्सा एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी प्रोटोकाल के अनुसार कान्टैक्ट ट्रेसिंग, हाउस टू हाउस सर्विलांस एवं कड़ा परिधीय नियंत्रण करते हुये कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है। कन्टेनमेंट जोन में पुष्ट हुये कोविड-19 मरीज के सैम्पल कलेक्शन की तिथि से विगत 14 दिनों में कोविड-19 का कोई पुष्ट रोगी चिन्हित न होने पर उसे कन्टेनमेंट जोन की सूची से विमुक्त किये जाने के निर्देश हैं।
तत्क्रम में पिछले 14 या उससे अधिक दिवसों से कोविड-19 का कोई पुष्ट रोगी न चिन्हित होने के कारण 1-चन्द्रभान के घर से नागेन्द्र के घर तक, सहनूपुर, सगड़ी, 2-रबी वर्मा के घर के आस पास, दौलताबाद, सदर, 3-दया सागर के घर के आस पास, हरिऔध नगर कालोनी, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, 4-राजन भारद्वाज के घर के आस पास, सरायसादी, सदर, 5-राकेश के घर के आस पास, आजमपुर, सदर, 6-सत्यप्रकाश के घर के आस पास, शहबाजपुर, सदर, 7-अशोक के घर के आस पास, शिवाजी नगर, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, 8-रवीकान्त को आवंटित राजकीय आवास के आस पास, आफिसर कालोनी, रैदोपुर, नगर पालिका परिषद आजमगढ़ हाटस्पाट को बंद करते हुये कन्टेनमेंट जोन की कार्यवाही समाप्त की गयी।
जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि शासन द्वारा जारी अनलाक-5 के निर्देश जनपद के अन्य क्षेत्रों की भाॅति उपरोक्त क्षेत्रों में लागू होंगे।
