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नये एवं पुराने वाहनों से सम्बन्धित सम्भागीय परिवहन अधिकारी द्वारा जनहित में सूचना।

आज़मगढ़।

रिपोर्ट: वीर सिंह

आजमगढ़ 17 अक्टूबर-- सम्भागीय परिवहन अधिकारी रामवृक्ष सोनकर ने सर्वसाधारण को जनहित में सूचित किया है कि आजमगढ़ सम्भाग के समस्त कार्यालयों में नये एवं पुराने वाहनों से सम्बन्धित कार्य वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट मय थर्ड रजिस्ट्रेशन माक्र्स लगाये जाने के बाद ही किये जायेंगे।फिटनेस का कार्य दिनांक 15 अक्टूबर 2020 से एवं अन्य आवेदन पत्रों यथा-पंजीयन पत्र की द्वितीय प्रति, स्वामित्व अन्तरण, पता परिवर्तन, पंजीयन का नवीनीकरण, अनापत्ति प्रमाण पत्र, हाईपोथिकेशन पृष्ठांकन, हाईपोथिकेशन निरस्तीकरण, नया परमिट, परमिट की द्वितीय प्रति, परमिट नवीनीकरण, अस्थायी परमिट, विशेष परमिट, नेशनल परमिट एवं बीमा से सम्बन्धित कार्य के सम्बन्ध में उक्त आदेश दिनांक 19 अक्टूबर 2020 से लागू होंगे।

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