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17 वर्षों के बाद मिला न्याय हाईकोर्ट के आदेश के बाद तहसीलदार ने दिलाया कब्जा।

आज़मगढ़।

रिपोर्ट: वीर सिंह

अवमानना के अनुपालन में भमिधरी से हटाया गया अतिक्रमण।

आज़मगढ़: सगड़ी तहसील क्षेत्र जीयनपुर कस्बे में टड़वा बद्दोपुर में सगड़ी तहसील दार बृजेंद्र उपाध्याय ने उच्च न्यायालय के अवमानना आदेश के अनुपालन के क्रम में रविवार को जीयनपुर कोतवाली पुलिस एव राजस्व टीम के साथ जेशीबी मशीन लेकर टड़वा बद्दोपुर गांव में जो कस्बा जीयनपुर से सटा हुआ हैं जहाँ पहुंचे और भूमिधरी पर बोई गई गेहूँ और सब्जी के खेत से निसान देही कराया और मौके पर पिलर लगवाकर कब्जा हटवाटे हुए पीड़ित आजाद कुंअर बारी पुत्र हीरा को कब्जा दिलाया, इस दौरान ग्रामीणों की भीड़ जुटी रही।
वही टड़वा बद्दोपुर  निवासी आजाद कुंअर जो कि 17 वर्षो से कोर्ट का चक्कर काट रहा था। पर हाईकोर्ट ने भूमिधरी से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया पर अतिक्रमण नही हटाया गया
जिसपर पीड़ित ने कोर्ट आफ कण्टेम्न किया, जिसके तहत 11 नवम्बर को अवमानना रिट संख्या 4392 के तहत अनुपालन कराते हुए गाटा संख्या 138,139 आजाद पुत्र हीरा के नाम से खतौनी में भूमिधरी के रूप में अंकित है। जिस पर गाटा संख्या140 के खातेदार राजेश,उमेश इत्यादि के द्वारा कब्जा कर गेहूं की बुवाई आदि की गई थी। लेखपाल प्रदीप श्रीवास्तव द्वारा चिन्नहांकन कर निशान देही की गई।
जिसपर सगड़ी तहसीलदार बृजेंद्र उपाध्याय, जीयनपुर एसएसआई संजय सिंह सहित पुलिस बल की उपस्थिति में आजाद पुत्र हीरा को कब्जा दिलाया गया। वहीं उन्होंने दोनों पक्षों को शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कहा, यदि उच्च न्यायालय के आदेश के उपरांत किसी भी प्रकार की अराजकता की गई तो उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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