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दिव्यांगजन निःशुल्क मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल लिए जाने हेतु करें ऑनलाइन आवेदन।

आज़मगढ़।

रिपोर्ट: वीर सिंह

आजमगढ़ 18 फरवरी--  जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी जेपी सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दिव्यांगजन को निःशुल्क मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल दिये जाने का प्राविधान हैं। नियमावली में प्रदत्त एवं नियमों निर्देशों के अनुसार पात्र एवं इच्छुक दिव्यांगजन अपना आनलाइन आवेदन वेवसाइट www.hwd.uphq.in पर कर सकते हैं।इस आवेदन पत्र के साथ समस्त संलग्नक आवश्यक प्रमाण पत्रों की प्रतियां आवेदनकर्ता द्वारा स्वप्रमाणित कर अपलोड की जायेगी। जनपद के ऐसे दिव्यांगजन जो मस्क्यूलर डिस्ट्रोफी, स्ट्रोक, सेरेब्रल पाॅलिसी, हीमोफिलिया आदि से ग्रसित हों या व्यक्ति उपर्युक्त की भॉति शारीरिक स्थिति में हो। उनकी अच्छी दृष्टि हो, मानसिक स्थिति अच्छी हो, कमर के उपर का हिस्सा (भाग) स्वस्थ्य हो, दिव्यांगजन मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल पर बैठकर अपने हाथों से उपकरण का संचालन करने में सक्षम हों व चिकित्साधिकारी द्वारा उसकी दिव्यांगता 80 प्रतिशत या उससे अधिक हो। ऐसे दिव्यांगजन जिनकी आयु 16 वर्ष या 16 वर्ष से अधिक है एवं जनपद के स्थायी निवासी है, उनके परिवार की समस्त श्रोतों से वार्षिक आय रू0 180000 से अधिक नहीं है, तहसील द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र। ऐसे दिव्यांगजन जो हाईस्कूल या उच्चतर कक्षाओं में अध्ययनरत हैं, को वरीयता प्रदान की जायेगी, जिसके सम्बन्ध में संस्थान के संस्थाध्यक्ष द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र कार्यालय को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। योजना प्रथम आवक प्रथम पावक के सिद्वान्त के आधार पर लाभान्वित किया जायेग। जनपद स्तर पर नकनीकी समिति द्वारा शारीरिक स्थिति की सक्षमता का भौतिक परीक्षण होने के उपरान्त पात्र पाये जाने पर अनुमोदन समिति द्वारा अनुमोदनोंपरान्त कार्यवाही की जायेगी। 
पात्र दिव्यांगजन योजना का लाभ लेने हेतु दिनांक 25 फरवरी 2021 तक प्रत्येक दशा में अपना आवेदन पत्र आनलाईन कर कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, विकास भवन आजमगढ़ में उपलब्ध करायें। आवेदन के साथ दिव्यांगता प्रमाण पत्र 80 प्रतिशत या उससे अधिक का हो, मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो। वार्षिक आय प्रमाण पत्र रू0 180000 से अधिक न हो जो तहसील द्वारा निर्गत किया गया हो, निवास प्रमाण पत्र, विद्यार्थी वर्ग हेतु हाईस्कूल का शैक्षिक प्रमाण पत्र, आवेदक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का है तो जाति प्रमाण पत्र, यूडी आईडी (विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र) कार्ड, दिव्यांगता दर्शाता हुआ एक पासपोर्ट साईज का नवीन फोटोग्राफ तथा मोबाईल नम्बर संलग्न करना होगा। 

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