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विद्युत उपभोक्ताओं के लिए एकमुश्त समाधान योजना पंजीकरण प्रक्रिया की अवधि 31 मार्च 2021 तक विस्तार की गयी है।

आज़मगढ़।

रिपोर्ट: वीर सिंह

आजमगढ़ 17 मार्च-- अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम अरविन्द सिंह ने बताया है कि उत्तर प्रदेश सरकार/उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 लखनऊ द्वारा शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रो के एलएमवी-1 (घरेलू बत्ती-पंखा) व एलएलवी-5 (निजी नलकूप) श्रेणी के उभोक्ताओ हेतु दिनांक 31 जनवरी 2021 तक के विद्युत बिलो में सरचार्ज के रूप में लगायी गयी धनराशि में 100 प्रतिशत छूट दिये गये जाने हेतु दिनांक 01 मार्च 2021 से दिनांक 15 मार्च 2021 तक कोविड-19 एकमुश्त समाधान योजना लागू की गयी थी, जिसमें पंजीकरण दिनांक 31 मार्च 2021 तक अवधि विस्तार की गयी है।
योजना में पंजीकरण सम्बन्धित खण्ड एवं उपखण्ड कार्यालय तथा ग्रामीण क्षेत्रो में सीएससी केन्द्रों पर आनलाईन कराना होगा। उपभोक्ता स्वयं पंजीकरण उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की वेबसाईट www.upenergy.in पर भी कर सकते है। पंजीकरण के समय माह- जनवरी 2021 तक की बकाया धनराशि का 30 प्रतिशत एवं दिनांक 31 मार्च 2021 के उपरान्त के वर्तमान देयो के साथ जमा करना होगा। पंजीकरण दिनांक 31 मार्च 2021 तक अवशेष धनराशि जमा करनी होगी। 

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