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जिला योजना समिति के सदस्यों का निर्वाचन कार्यक्रम जारी।

आज़मगढ़।

रिपोर्ट: वीर सिंह

आजमगढ़ 19 अगस्त-- जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पं0) राजेश कुमार ने सर्व साधारण को सूचित किया है कि उत्तर प्रदेश की जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्यों में से जिला योजना समिति के सदस्यों का निर्वाचन, (यदि मा0 न्यायालय के स्थगनादेश से बाधित न हो), कराये जाने हेतु कार्यक्रम जारी किया गया है। 
उक्त के क्रम मे जिला मजिस्ट्रेट/निर्वाचन अधिकारी ने जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्यों में से जिला योजना समिति के सदस्यों का निर्वाचन विनिर्दिष्ट समय सारिणी के अनुसार कराये जाने का निर्देश दिया है। जिसके अन्तर्गत 27 अगस्त 2021 (पूर्वान्ह 11ः00 बजे से अपरान्ह 04ः00 बजे तक) को नामांकन की तिथि, 27 अगस्त 2021 (अपरान्ह 04ः00 बजे से कार्य की समाप्ति तक) को नामांकन पत्रों की जांच, 31 अगस्त 2021 (पूर्वान्ह 11ः00 बजे से अपरान्ह 03ः00 बजे तक) उम्मीदवारी वापस लेने की तिथि, 03 सितम्बर 2021 (पूर्वान्ह 08ः00 बजे से अपराह्न 03ः00 बजे तक) मतदान की तिथि तथा 03 सितम्बर 2021 (अपरान्ह 03ः00 बजे से कार्य की समाप्ति तक) मतगणना की तिथि निर्धारित की गयी है।
उन्होने कहा कि नामांकन पत्रों की बिक्री (प्रपत्र-2) दिनांक 18 अगस्त 2021 से लेकर दिनांक 27 अगस्त 2021 तक पूर्वाह्न 11ः00 बजे से अपराह्न 04ः00 बजे के बीच जिला निर्वाचन कार्यालय (पंचायत एवं नगरीय निकाय) आजमगढ़ कार्यालय द्वारा की जायेगी। उक्त निर्वाचन उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति नियमावली, 2008 के अनुसार सम्पन्न होगा। यह निर्वाचन गुप्त मतदान द्वारा होगा। नामांकन से मतगणना तक की प्रक्रिया जिला पंचायत नेहरू हाल, आजमगढ़ में सम्पन्न होगी तथा जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पं0) द्वारा परिणाम की घोषणा उसी स्थान पर की जाएगी। उपर्युक्त समय सारिणी के मध्य पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश दिवसों पर भी सम्बन्धित कार्यालय खुले रहने एवं निर्धारित समय सारिणी के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। 
उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति नियमावली- 2008 के नियम-5 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट/निर्वाचन अधिकारी, सदस्य जिला योजना समिति सामान्य निर्वाचन-2021, ने़ उक्त निर्वाचन को सकुशल एवं सुचारू रूप से सम्पन्न कराये जाने हेतु मुख राजस्व अधिकारी हरिशंकर (मो0न0-9454417923) एवं बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी सुरेश चन्द जायसवाल (मो0नं0 9452225225) को सहायक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया है तथा आदेशित किया है कि वे निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार समस्त कार्यवाही समय से सुनिश्चित करायें। उक्त निर्वाचन में नामांकन, नामांकन पत्रों की जांच, नाम वापसी, मतदान एवं मतगणना से सम्बन्धित सभी कार्यवाही जिला पंचायत नेहरू हाल सभाकक्ष, आजमगढ़ में सम्पन्न करायी जायेगी। सहायक निर्वाचन अधिकारी, इस निर्वाचन को सुचारू रूप से सम्पन्न कराने के लिए अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की ड्यूटी लगा सकते है, जिन्हें वह आवश्यक समझें।

जिला मजिस्ट्रेट/निर्वाचन अधिकारी जि0यो0स0 सामान्य निर्वाचन-2021, राजेश कुमार ने बताया कि

जिला आजमगढ़ में जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्यों में से जिला योजना समिति के लिए जिला पंचायत सदस्यों में से अनुसूचित जाति महिला-3, अनुसूचित जाति के 5, अन्य पिछड़ा वर्ग महिला-3, अन्य पिछड़ा वर्ग के 5, अनारक्षित महिला-5 तथा अनारक्षित वर्ग के 9 सदस्य/सदस्यों को निर्वाचित किया जाना है।
जिला मजिस्ट्रेट ने उक्त निर्वाचन के लिए निर्वाचन अधिकारी एतद्द्वारा सार्वजनिक नाटिस जारी किया है। जिसके अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट/निर्वाचन अधिकारी को जिला पंचायत नेहरू हाल सभाकक्ष, आजमगढ़ पर दिनांक 27 अगस्त, 2021 को 11ः00 बजे से पूर्वान्ह से 04.00 बजे अपरान्ह तक नाम निदेशन पत्र दिये जा सकते है। नाम निर्देशन पत्रों की जॉच का काम जिला पंचायत नेहरू हाल सभाकक्ष, आजमगढ़ में दिनांक 27 अगस्त 2021 को अपरान्ह 04ः00 बजे से कार्य की समाप्ति तक किया जायेगा। यदि कोई उम्मीदवार अपनी उम्मीदवारी वापस लेना चाहता है तो वह दिनांक 31 अगस्त 2021 को पूर्वान्ह 11ः00 बजे से अपराह्न 3.00 बजे तक स्वयं उपस्थित होकर वापस ले सकता है। यदि निर्वाचन में मतदान आवश्यक हो तो मतदान दिनांक 03 सितम्बर 2021 को पूर्वान्ह 08ः00 बजे से अपरान्ह 03ः00 बजे के बीच होगा। मतगणना दिनांक 03 सितम्बर 2021 को अपरान्ह 3ः00 बजे से कार्य की समाप्ति तक जिला पंचायत नेहरू हाल सभाकक्ष आजमगढ़ में की जायेगी। 

जिला योजना समिति के लिए 30 सदस्य निर्वाचित होने है।

आजमगढ़ 19 अगस्त- जिला मजिस्ट्रेट/निर्वाचन अधिकारी जि0यो0स0 सामान्य निर्वाचन-2021, राजेश कुमार ने जिला पंचायत के समस्त निर्वाचित सदस्यों को सूचित किया है कि जिला योजना समिति के सदस्यों के निर्वाचन के अन्तर्गत जनपद में जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्यों में से जिला योजना समिति के लिए 30 सदस्य निर्वाचित होने है, जिसमें से 03 पद अनुसूचित जाति महिला के लिए, 05 पद अनुसूचित जाति के लिए, 03 पद अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के लिए, 05 पद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, 5 पद अनारक्षित वर्ग महिला के लिए तथा 09 पद अनारक्षित वर्ग के लिए है। नामांकन पत्र का मूल्य अनारक्षित वर्ग के लिए धनराशि रू0 500 तथा आरक्षित वर्ग के लिए धनराशि रु0 250 निर्धारित है। नामांकन पत्र पर उम्मीदवार की फोटो चस्पा की जायेगी। 02 प्रस्तावक एवं 02 अनुमोदक होंगे जो जिला पंचायत से निर्वाचित सदस्य होंगे। उम्मीदवार नामांकन पत्र पर नामांकन के लिए सहमति देने के लिए स्वयं हस्ताक्षर करेगा। यदि कोई निर्वाचित सदस्य आरक्षित स्थान से निर्वाचन लड़ना चाहता है तो वह नामांकन पत्र के साथ जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र नामांकन पत्र के साथ प्रस्तुत करेगा। आरक्षित स्थान से निर्वाचन लडने पर नामांकन पत्र के साथ सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करनी होगी। प्रत्याशी 01 से अधिक किन्तु अधिकतम 03 सेंट में नामांकन पत्र प्रस्तुत कर सकता है। एक व्यक्ति केवल एक वर्ग के लिए नामाकन पत्र प्रस्तुत कर सकता है, एक से अधिक वर्ग के लिए नामांकन पत्र प्रस्तुत करने पर सभी नामांकन पत्र अवैध समझें जायेंगे। उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति नियमावली, 2008 के नियम-8 के अधीन तैयार की गयी सदस्यों की सूची में किसी व्यक्ति का नाम होना इस बात का निश्चयात्मक साक्ष्य होगा कि वह जिला योजना समिति के सदस्य पद पर निर्वाचन के लिए अर्ह है। नामांकन पत्र के साथ जिला पंचायत से सदस्य पद के लिए निर्वाचित होने के प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न की जायेगी। निर्वाचन में मतदान गुप्त मतपत्र द्वारा होगा। मतदाताओं द्वारा मत स्वयं ही डाले जायेंगे और कोई नत प्रतिनिधिक मतदान द्वारा नहीं स्वीकार किया जाएगा।

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