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समस्त मेडिकल/फार्मेसी दुकाने अपनी दुकानों के अन्दर और बाहर सीसीटीवी कैमरा स्थापित कराना सुनिश्चित करें।

आज़मगढ़।

रिपोर्ट: वीर सिंह

आजमगढ़ 04 सितम्बर-- अपर जिलाधिकारी प्रशासन नरेन्द्र सिंह ने कहा कि औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के नियम 65 के तहत अनुसूचित एक्स या एच दवा बेचने वाली जनपद आजमगढ़ की समस्त मेडिकल/फार्मेसी दुकाने अपनी दुकानों के अन्दर और बाहर सीसीटीवी कैमरा स्थापित कराना सुनिश्चित करें। समस्त मेडिकल/फार्मेसी दुकान मालिकों को सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए एक माह का समय दिया जा रहा है। 
उन्होने बताया कि जिला औषधि नियंत्रक प्राधिकरण/सीडब्ल्यूपीओ द्वारा समस्त मेडिकल/फार्मेसी दुकानों की चेकिंग रैण्डम आधार पर की जायेगी। यदि कोई मेडिकल/फार्मेसी दुकान मालिक आदेश का पालन करने में विफल रहता है तो ऐसे व्यक्ति/मालिकों पर विधिक कार्यवाही की जायेगी। 
 
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