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विकास प्राधिकरण से बिना मानचित्र स्वीकृत कराये अनधिकृत निर्माण सील।

आज़मगढ़।

रिपोर्ट: वीर सिंह

आजमगढ़ 25 नवम्बर-- सचिव, आजमगढ़ विकास प्राधिकरण बैजनाथ ने बताया कि निर्माण स्थल कोलबाजबहादुर, आजमगढ़ पर दयानन्द यादव एवं रामानन्द यादव द्वारा आजमगढ़ विकास प्राधिकरण से बिना मानचित्र स्वीकृत कराये भूतल पर लगभग 250 वर्ग मीटर माप के भूखण्ड क्षेत्रफल में भूतल एवं प्रथम तल के अनधिकृत निर्माण को सील किया गया। उक्त के अतिरिक्त निर्माण स्थल- कोल बाजबहादुर (कोलघाट) में अब्दुल्ला द्वारा आजमगढ़ विकास प्राधिकरण से बिना मानचित्र स्वीकृत कराये लगभग 30X65 वर्ग फिट माप में बेसमेन्ट एवं प्रथम तल के अनधिकृत निर्माण को उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 28 (क) के अर्न्तगत सील किया गया। 
उपर्युक्त प्रकरणों में अनधिकृत निर्माण सील किये जाने से पहले हितबद्ध व्यक्तियों को उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के अर्न्तगत नोटिसें निर्गत कर सुनवाई का समुचित अवसर देकर उक्त कार्यवाही की गयी। सीलबन्दी की कार्यवाही का उल्लंघन करने पर अनधिकृत निर्माणकर्ताओं के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी जायेगी। 
सीलबन्दी की उक्त कार्यवाही में सचिव आजमगढ़ विकास प्राधिकरण सहित आजमगढ़ विकास प्राधिकरण के अवर अभियन्ता, सहायक अभियन्ता एवं अन्य समस्त कार्यालय स्टॉफ सहित थाना कोतवाली (शहर), आजमगढ़ की पुलिस बल उपस्थित रही। आजमगढ़ विकास प्राधिकरण द्वारा अनधिकृत निर्माण के विरुद्ध उक्त प्रकृति की कार्यवाही आगे भी गतिमान रहेगी।

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