आज़मगढ़।
रिपोर्ट: वीर सिंह
आजमगढ़ 16 दिसम्बर-- माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं मा0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ तथा माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आजमगढ़ के निर्देशानुसार आज तहसील सदर, आजमगढ़ सभागार में महिलाओं के पारिवारिक विवादों के निस्तारण हेतु विधिक साक्षरता व जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आजमगढ़ की सचिव सुश्री अनीता ने बताया कि पति एवं पत्नी के मध्य विभिन्न कारणों से उत्पन्न हुए वैवाहिक विवाद सम्बन्धी मामले न्यायालय में आते रहते हैं। इस प्रकार के मामलों के निस्तारण हेतु माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार दिनांक 22 जनवरी 2022 को लोक अदालत का आयोजन किया गया है। इस लोक अदालत में पति अथवा पत्नी अथवा नजदीकी रिश्तेदार प्रार्थना पत्र जिले के दीवानी न्यायालय परिसर में स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर या किसी भी व्यक्ति के माध्यम से दे सकते है। प्रार्थना पत्र विवाद का संक्षिप्त विवरण प्रार्थी व प्रार्थिनी तथा विपक्षी का नाम व पता फोन नं0, फोटोग्राफ एवं पहचान पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा। प्रार्थना पत्र देने के बाद जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा विपक्षी को नोटिस भेजकर उसे बुलाया जायेगा और लोक अदालत के माध्यम से विशेषज्ञों द्वारा पक्षों को समझा बुझाकर समझौता कराया जायेगा। पक्षों द्वारा आपसी समझौते से किये गये समझौते के सम्बन्ध में लोक अदालत अपना निर्णय पारित करेगा। उन्होंने यह भी बताया कि लोक अदालत के द्वारा पारित निर्णय को किसी अन्य न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती और उक्त निर्णय अन्तिम माना जायेगा। पक्षों के द्वारा आपसी सहमति से किया गया समझौता वैवाहिक विवादों का समाधान करेगा और न्यायालय में मुकदमों की संख्या में कमी आयेगी।
इस मौके पर तहसीलदार सदर राजू कुमार, नायब तहसीलदार सदर, पराविधिक स्वयं सेवक विनय कुमार राव व अन्य कर्मचारीगण उपस्थित रहें।