लॉ एन्फोर्सेस प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन पुलिस।

आज़मगढ़।

रिपोर्ट: वीर सिंह

आजमगढ़ 28 दिसम्बर-- आज जिला तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ के द्वारा जनपद में तम्बाकू नियंत्रण कानून को प्रभावी क्रियान्वयन के क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य के निर्देश एवं अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) सिद्धार्थ की अध्यक्षता में लॉ एन्फोर्सेस प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन पुलिस लाइन के सभागार में किया गया।
डॉ0 वाईके राय (नोडल अधिकारी-तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम) द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) सिद्धार्थ का आभार व्यक्त करते हुए उनके कार्यक्रम में निरंतर सहयोग की अपेक्षा की एवं आज के परिवेश में युवायों में तम्बाकू के बढते उपयोग एवं उसके रोकने हेतु प्रयास पर जोर दिया।
दिलीप कुमार पाण्डेय, क्षेत्रीय समन्वयक (UPVHA) ने बताया कि अभी हाल ही में भारत सरकार द्वारा जारी ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे-2021 जारी किया गया, जसके अनुसार 23 प्रतिशत लड़कों एवं 24 प्रतिशत लडकियों द्वारा किसी न किसी रूप में तम्बाकू उत्पादों का उपयोग, 22 प्रतिशत विद्यार्थियों द्वारा सार्वजानिक स्थानों पर परोक्ष धुम्रपान (Second hand smoke) किया जा रहा है। साथ ही साथ हम GATS-2 के रिपोर्ट को देखें तो 23.1 प्रतिशत पुरुष, 3.2 प्रतिशत महिलाएं और सभी वयस्कों का 13.5 प्रतिशत वर्तमान में तंबाकू का सेवन करते हैं। 42.6 प्रतिशत पुरुष, 15.2 प्रतिशत महिलाएं और सभी वयस्कों का 29.4 प्रतिशत वर्तमान में धूम्ररहित तंबाकू का प्रयोग करें। डॉ वाईके राय (अपर मुख्य चिकित्सा अधिकरी) के द्वारा युवाओं को तम्बाकू की लत से दूर रखने एवं न्यू जनरेशन को तम्बाकू के जोखिम के कारकों से अवगत कराया गया। 
दिलीप कुमार पाण्डेय के द्वारा बताया गया कि जनपद में तम्बाकू नियंत्रण कानून कोटपा-2003 के समस्त धाराओं के प्रभावी क्रियान्वयन करना, सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट (कोटपा) अधिनियम 2003, विभिन्न धाराओं पर चर्चा की। धारा 4- सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध है, 200 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। होटल, रेस्तरां, सिनेमा हॉल, मॉल आदि के मालिकों को 60 सेमीx30 सेमी बोर्ड पर नो स्मोकिंग बोर्ड प्रदर्शित करना चाहिए। धारा 5-तंबाकू उत्पादों के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष विज्ञापन पर प्रतिबंध। तम्बाकू उत्पाद बेचने वाली दुकानों को 60 सेमीx45 सेमी का बोर्ड प्रदर्शित करना चाहिए, जिसमें तम्बाकू के कारण कैंसर होते हैं। उल्लंघन करने पर 1000 रुपये से 5000 रुपये जुर्माना या 10-5 साल की कैद हो सकती है। धारा 6(क)-18 वर्ष से कम आयु के नाबालिगों को तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध। दुकानों को बोर्ड दिखाना चाहिए कि तंबाकू उत्पाद की बिक्री 18 वर्ष से कम है। धारा 6(ख)-शिक्षा संस्थान के 100 यार्ड के भीतर तंबाकू उत्पादों की बिक्री दंडनीय है, उल्लंघन करने पर 200 रुपये तक जुर्माना हो सकता है। उन्होंने कोटपा अमेंडमेंट और जे.जे. एक्ट पर भी चर्चा की। 
कार्यक्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) सिद्धार्थ ने जनपद से आये समस्त थाना प्रभारी/अधीक्षक को निर्देशित किया कि वे अपने स्तर से लोगो को तम्बाकू के कुप्रभाव के बारे में जागरूक करें एवं उल्लंघन कर्ता पर कार्यवाही/जुर्माना भी सुनिश्चित करें। 
कार्यक्रम में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ0 आईएन तिवारी के द्वारा बताया गया कि तम्बाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसके कुप्रभाव से लोगों को अवगत करायें। साथ ही जानकारी दी कि जनपद में जुर्माने के प्रक्रिया से पूर्व एक अभियान के रूप में इसका प्रचार-प्रसार किया जायेगा एवं कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।
डॉ0 वाईके राय (नोडल अधिकारी) के द्वारा प्रतिभाग कर रहे सभी लोगों का आभार व्यक्त किया। 
उक्त कार्यशाला में जनपद के थानाध्यक्षो एवं पुलिस अधिकारियों के द्वारा प्रतिभाग किया गया।

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