आज़मगढ़।
रिपोर्ट: वीर सिंह
आजमगढ़ 18 दिसम्बर-- जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी विनोद कुमार सिंह ने अवगत कराया है कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दिव्यांगजन को निःशुल्क मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल दिये जाने का प्राविधान है। नियमावली में प्रदत्त नियमों व निर्देशों के अनुसार पात्र एवं इच्छुक दिव्यांगजन अपना आनलाइन आवेदन बेव पोर्टल http//hwd.uphq.in पर आनलाइन आवेदन कर आवेदन पत्र समस्त संलग्नकों सहित कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, विकास भवन, आजमगढ़ में जमा कर सकते हैं।
निःशुल्क मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल योजना हेतु ऐसे दिव्यांगजन जो मस्क्यूलर डिस्ट्रोफी, स्ट्रोक, सेरेब्रल पालिसी,हीमोफिलिया आदि से ग्रसित हो या व्यक्ति उपर्युक्त की भॉति शारीरिक स्थिति में हो, उनकी अच्छी दृष्टि हो, मानसिक स्थिति अच्छी हो, कमर के उपर का हिस्सा(भाग) स्वस्थ्य हो, दिव्यांगजन मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल पर बैठकर अपने हाथों से उपकरण का संचालन करने में सक्षम हो व चिकित्साधिकारी द्वारा उसकी दिव्यांगता 80 प्रतिशत या उससे अधिक हो, ऐसे दिव्यांगजन जिनकी आयु 16 वर्ष या 16 वर्ष से अधिक है एवं जनपद के स्थायी निवासी है। ऐसे दिव्यांगजन या उनके परिवार की समस्त श्रोतों से वार्षिक आय रू0 180000 अधिक नहीं है, तहसील द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र, ऐसे दिव्यांगजन जो हाईस्कूल या उच्चतर कक्षाओं में अध्ययनरत है, को वरीयता प्रदान की जायेगी, जिसके सम्बन्ध में संस्थान के संस्थाध्यक्ष द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र कार्यालय को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
योजना प्रथम आवक प्रथम पावक के सिद्वान्त के आधार पर लाभान्वित किया जायेग। पात्र दिव्यांगजन को यू0डी0आई0डी0 (विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र) कार्यालय में प्रस्तुत करना अधिवार्य होगा। जनपद स्तर पर नकनीकी समिति द्वारा शारीरिक स्थिति की सक्षमता का भौतिक परीक्षण होने के उपरान्त पात्र पाये जाने पर अनुमोदन समिति द्वारा अनुमोदनोंपरान्त कार्यवाही की जायेगी।
योजनान्तर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र 80 प्रतिशत या उससे अधिक का हो, मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो, वार्षिक आय प्रमाण पत्र रू0 180000 अधिक न हो जो तहसील द्वारा निर्गत किया गया हो, निवास प्रमाण पत्र, विद्यार्थी वर्ग हेतु हाईस्कूल का शैक्षिक प्रमाण पत्र, आवेदक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का है तो जाति प्रमाण पत्र, यू0डी0आई0डी0 (विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र) कार्ड, दिव्यांगता दर्शाता हुआ एक पासपोर्ट साईज का नवीन फोटोग्राफ, मोबाईल नम्बर, संलग्न करना अनिवार्य है।
जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी ने सभी पात्र दिव्यांगजनों से अपेक्षा किया है कि अपना आवेदन पत्र समस्त अभिलेखों सहित आनलाइन बेवसाइट पोर्टल http//hwd.uphq.in पर प्रदर्शित हो रहे प्रारूप पर भरकर अभिलेख सहित आवेदन कर एक प्रति कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी विकास भवन आजमगढ़ में उपलब्ध कराये, जिससे उन्हें नियमानुसार इस योजना से लाभान्वित कराया जा सके।