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हिजाब पहनना संविधान के अधिनियम 14 और 25 के तहत मौलिक अधिकार है: फुरकान खान


आज़मगढ़।

रिपोर्ट: वीर सिंह

आजमगढ़: भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व जिला महामंत्री फुरकान खान ने कहा कि बेटी मुस्लिम की हो चाहे हिंदू की हो वो सिर्फ और सिर्फ बेटी ही होती है और उसका सम्मान हर हालात मे होना चाहिए हम कर्नाटक सरकार से मांग करते हैं की जो भी इस षड्यंत्र में शामिल थे उसे सख्त से सख्त सजा देने का काम करें कब तक हिंदू मुस्लिम के नाम पर विभाजन करेंगे यह चंद लोग अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में हिंदू मुस्लिम का प्रोपेगेंडा फैलाते हैं ऐसी सोच के लोगों से घृणा होती है. हिजाब पहनना संविधान के अधिनियम 14 और 25 के तहत मौलिक अधिकार है, शैक्षणिक संस्थान इसे प्रतिबंधित नहीं कर सकते।आप डरा रहे थे, वो डरी नही। आप उसे पर्दा करने से और पढ़ने से रोकना चाहते थे, वो पर्दा करके भी आई और पढ़ने भी चली गई। आप उसका अपमान करना चाहते थे, दुनिया आप पर थूक रही है। आप सैकड़ों की तादाद में उसे डराने की कोशिश कर रहे थे, वो करोड़ों के लिए मिसाल बन कर चली गई।हैरत की बात है कि विरोध तो औरत के नंगेपन का होना चाहिए था लेकिन विरोध हिजाब का हो रहा है सच मे मेरा देश बदल रहा है।

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