आज़मगढ़।
रिपोर्ट: गौरव सिंह राठौर
आजमगढ़ 08 अप्रैल-- प्रधानाचार्य राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अशोक कुमार ने अवगत कराया है कि शिशिक्षुता प्रशिक्षण के माध्यम से युवाओ को सरकारी/ गैर सरकारी/उद्योगों/अधिष्ठानो में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त कराने के लिए भारत सरकार द्वारा शिशिक्षु अधिनियम 1961 लागू किया गया है। शिशिक्षु प्रशिक्षण योजना एवं मुख्यमंत्री युवा उद्यमता विकास अधिनियम को प्रभावी ढंग से क्रियान्वन हेतु जनपद स्तर पर गठित समिति एवं सरकारी/गैर सरकारी/उद्योगो/अधिष्ठानो के साथ जिलाधिकारी की अध्यक्षता में दिनांक 12 अप्रैल 2022 को कलेक्ट्रेट सभागार में समय पूर्वाहन 11.30 बजे से 12ः00 बजे तक बैठक आहूत की गई है। जिसमें सरकारी/गैर सरकारी/ उद्योगों/अधिष्ठाना का अप्रेन्टिसशीप पोर्टल (www.apprenticeshipindia.org.in) पर पंजीकृत कराते हुये सम्पूर्ण जनशक्ति नियमित/संविदा/आउटसोर्सिंग संख्या को जोड़ते हुये 2.5 से 15 प्रतिशत सीट प्रदर्शित किया जाना है। अभ्यर्थियों के शिशिक्षुता प्रशिक्षण पोर्टल पर मेंले से पूर्व पंजीकरण की स्थिति, मेंले की तिथि से पूर्व समस्त पंजीकृत अधिष्ठानों में शिशिक्षुओं की रिक्तियों को पोर्टल पर प्रदर्शित करना है। मेंले के दिवस पर अधिष्ठानो द्वारा प्रदर्शित की गई रिक्तियों तथा प्रतिभाग करने वाले पंजीकृत अभ्यर्थियों को अधिष्ठानों में योजित कराया जाना है।