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किसान सम्मान निधि का अपात्र होते हुए भी लिया है लाभ, तो अब होगी वसूली।

आज़मगढ़।

रिपोर्ट: वीर सिंह 

आजमगढ़ 26 मई-- उप कृषि निदेशक मुकेश कुमार ने बताया कि जनपद में कृषि विभाग द्वारा दिनांक 01 मई से 30 जून 2022 तक अभियान चलाकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनान्तर्गत लाभान्वित कृषकों का क्षेत्रीय कर्मचारियों द्वारा भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। उप कृषि निदेशक द्वारा बताया गया कि जनपद के कतिपय कृषकों द्वारा अपात्र होते हुए भी योजना की किस्ते प्राप्त की जा रही हैं, जो सर्वथा अनुचित है। 
इसी क्रम में शासन एवं जिलाधिकारी महोदय के स्तर से प्राप्त निर्देशानुसार इस अति महत्वपूर्ण कार्य के निमित्त जनपद में विशेष टीम का गठन किया गया, जो चयनित राजस्व ग्रामों के लाभार्थियों का सोशल आडिट कराते हुए अपात्र कृषको से वसूली की कार्यवाही की जायेगी। योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त अपात्र लाभार्थी’’ (अपात्रता का कारण-भूतपूर्व अथवा वर्तमान संवैधानिक पदधारक, समूह-घ के कार्मिकों को छोड़कर राज्य/केन्द्र सरकार के समस्त अधिकारी/कर्मचारी एवं मासिक पेंशन रू0-10000 से अधिक के पेंशनर, पेशेवर डाक्टर/इंजीनियर/अधिवक्ता/चार्टर्ड एकाउन्टेंट अथवा आर्किटेक्ट तथा आयकरदाता/कृषि योग्य भूमि न होना अथवा एक परिवार में एक से अधिक लाभार्थी इत्यादि) किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा में अपात्र होने की दशा में प्राप्त धनराशि के सापेक्ष वसूली योग्य रकम को भारतीय स्टेट बैंक शाखा-एन0बी0आर0आई0, लखनऊ में Director Agriculture and Finance controller U.P. के नाम से संचालित खाता संख्या- 40279688625 में जमा कर, विधिक/दण्डात्मक कार्यवाही से बच सकते हैं। 
उप कृषि निदेषक द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि जमा राशि विवरण के साथ अपनी बैंक पास बुक एवं आधार की स्व-प्रमाणित छाया प्रति किसी भी कार्य दिवस में कृषि भवन सिधारी आजमगढ़ स्थित उप कृषि निदेशक कार्यालय में पोर्टल फीडिंग हेतु जमा कराकर रसीद प्राप्त कर लें। किसी भी प्रकार की असुविधा के दृष्टिगत किसान भाई अपने नजदीकी कृषि विभाग के कार्यालय या विकस खण्ड में सहायक विकास अधिकारी (कृषि) से भी सम्पर्क कर सकते हैं।

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