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सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पद के सापेक्ष सहायक अध्यापक/प्रवक्ता के आकस्मिक निधन पर वैकल्पिक व्यवस्था होगी।

आज़मगढ़।

रिपोर्ट: वीर सिंह

आजमगढ़ 23 जुलाई-- जिला विद्यालय निरीक्षक उमेश कुमार त्रिपाठी ने सूचित किया है कि सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पद के सापेक्ष सहायक अध्यापक/प्रवक्ता के आकस्मिक निधन, सेवाच्युत किये जाने या सेवानिवृत्त के फलस्वरूप पद रिक्त होने के स्थिति में अल्पकालिक व्यवस्था के अर्न्तगत उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा सेवा बोर्ड से चयनित अभ्यर्थी के आने अथवा 01 जुलाई से ग्रीष्मावकाश होने की अवधि तक जो भी पहले घटित हो, तक के लिए सहायक अध्यापक (मानदेय रूपया 15,000 प्रतिमाह) एवं प्रवक्ता (मानदेय 20,000 रूपये प्रतिमाह) के पदों पर सेवानिवृत्त सहायक अध्यापक एवं प्रवक्ता से जो 70 वर्ष की आयु पूर्ण न कर रहा हो, मानदेय के आधार पर वैकल्पिक व्यवस्था के अर्न्तगत रखे जाने हेतु निर्देशित किया गया है। सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड के आकस्मिक निधन, सेवाच्युत किये जाने या सेवानिवृत्त के फलस्वरूप पद रिक्त होने की स्थिति में अल्पकालिक व्यवस्था के अर्न्तगत उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग/विभाग से चयनित अभ्यर्थी के आने अथवा 01 जुलाई से ग्रीष्मावकाश अवधि से जो पहले घटित हो, तक के लिए राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त सहायक अध्यापक (मानदेय रूपया 15000 प्रतिमाह) के पदो पर सेवानिवृत्त सहायक अध्यापक/प्रवक्ता से जो 65 वर्ष की आयु पूर्ण न कर रहा हो, मानदेय के आधार पर वैकल्पिक व्यवस्था के अर्न्तगत रखे जाने हेतु निर्देशित किया गया है। 
शैक्षिक सत्र 2022-23 मे 01 जुलाई 2022 से 31 मार्च 2023 तक के रिक्त पदो के सापेक्ष आवेदन पत्र भरने हेतु प्रारूप जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय नोटिस बोर्ड पर चस्पा है, इच्छुक अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र पूर्ण कर कार्यालय में 10 अगस्त 2022 तक पंजीकृत डाक से अथवा स्वयं उपस्थित होकर जमा किया जा सकता है। निर्धारित तिथि के उपरान्त प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

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