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सरायमीर: दोष सिद्ध पाते हुए अभियुक्त को 4 वर्ष का कठोर कारावास व 10 हजार रूपये के अर्थ दण्ड।

आज़मगढ़।

रिपोर्ट: वीर सिंह

थाना- सरायमीर

आज़मगढ़:  आज दिनांक- 06.08.2022 को मा0 न्यायालय SPL (J)P आजमगढ़  द्वारा थाना सरायमीर पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 134/14 धारा 354 ख भादवि व 7/8 पोक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त राममिलन सोनकर पुत्र लल्लन सोनकर निवासी पूनापोखर थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ को दोष सिद्ध पाते हुए अभियुक्त राममिलन  को 04 वर्ष का कठोर कारावास व 10 हजार रूपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया। अर्थ दण्ड अदा न करने की स्थिति में 01 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

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