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दोषसिद्ध पाते हुए 08 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 05 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित।

आज़मगढ़।

रिपोर्ट: वीर सिंह

आज़मगढ़: आज दिनांक- 05.09.2022 को  अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0- 04/विशेष न्यायाधीश (गैंगेस्टर एक्ट) आजमगढ़ द्वारा थाना जहानागंज, थाना बिलरियागंज व थाना तरवां पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 87 सन् 1997 (जहानागंज), 154, 155 सन् 2000 (बिलरियागंज)  व 32 सन् 2002 (तरवां) अंतर्गत धारा 3(1) उ0 प्र0 गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम से सम्बन्धित अभियुक्त श्याम बाबू पासी पुत्र प्रसिद्धि पासी, निवासी वीरपुर थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए 08 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 05 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अभियुक्त द्वारा जुर्माना अदा न करने की स्थिति में प्रत्येक को 01 माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी।

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