आज़मगढ़।
रिपोर्ट: गौरव सिंह राठौर
आजमगढ़ 11 सितम्बर-- मुख्य विकास अधिकारी आनन्द कुमार शुक्ला ने जनपद में वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन (विधवा पेंशन) एवं दिव्यांग पेंशन प्राप्त कर रहे लाभार्थियों को सूचित किया है कि निदेशालय समाज कल्याण विभाग उ0प्र0 लखनऊ द्वारा संचालित वृद्धावस्था पेंशन, निदेशालय महिला कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा संचालित निराश्रित महिला पेंशन (विधवा पेंशन) एवं दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा संचालित दिव्यांग भरण-पोषण अनुदान (दिव्यांग पेंशन) तथा कुष्ठा पेंशन योजनान्तर्गत समस्त लाभार्थियों को पेंशन आधार अथेन्टीकेशन/सीडिंग (केवाईसी) दिनांक 15 सितम्बर 2022 तक कराना अनिवार्य कर दिया गया है। आधार आथेन्टीकेशन हेतु लाभार्थी द्वारा स्वयं या किसी साईबर कैफे, जन सेवा केन्द्र के माध्यम से http://sspy-up.gov.in बेव पोर्टल पर उपलब्ध विकल्प में जाकर मोबाईल पर ओटीपी प्राप्त कर आधार आथेन्टीकेशन/सीडिंग की प्रक्रिया को पूर्ण कर सकते हैं। विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गयी उपर्युक्त व्यवस्था में यह सुविधा प्रदान की गयी है कि यदि लाभार्थी के आधार कार्ड व विभागीय डेटा में कतिपय भिन्नताएं है, जिसके कारण आधार सीडिंग प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो रही है तो विभागीय डेटा बेस में युक्तियुक्त परिवर्तन कर आधार सीडिंग की प्रक्रिया पूर्ण की जा सकती है।
उन्होने बताया कि पोर्टल पर प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अब तक वृद्धावस्था पेंशन के 48469 कुल 65 प्रतिशत, निराश्रित महिला पेंशन (विधवा पेंशन) के कुल 30084 कुल 50.5 प्रतिशत एवं दिव्यांग भरण-पोषण अनुदान (दिव्यांग पेंशन) तथा कुष्ठा पेंशन कुल 22544 कुल 35 प्रतिशत लाभार्थियों के आधार सीडिंग किया जा चुका है।
लाभार्थियों द्वारा पेंशन में आधार सीडिंग की प्रक्रिया पूर्ण करते समय यदि कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थी कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, आजमगढ़, निराश्रित महिला पेंशन (विधवा पेंशन) के लाभार्थी कार्यालय जिला प्रोबेशन अधिकारी, आजमगढ़ एवं दिव्यांग पेंशन/कुष्ठा पेंशन के लाभार्थी कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, विकास भवन आजमगढ़ में किसी कार्य दिवस में बैंक पासबुक, आधार कार्ड एवं मोबाईल नम्बर के साथ उपस्थिति होकर आधार आवेन्टीकेशन/सीडिंग करा सकते हैं। समस्त पेंशनर्स अपना आधार प्रमाणीकरण कराना अवश्य सुनिश्चित कर लें, जिससे आगामी पेंशन बिना बाधा के जारी रहे। आधार प्रमाणीकरण (केवाईसी) पूर्ण न कराने पर वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन (विधवा पेंशन) एवं दिव्यांग पेंशन की द्वितीय किस्त की धनराशि प्रेषित किये जाने में बाधा उत्पन्न हो सकती है।