आज़मगढ़।
रिपोर्ट: वीर सिंह
थाना- फूलपुर
आज़मगढ़: आज दिनांक- 18.10.2022 को विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट), आजमगढ़ द्वारा थाना फूलपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 141/2014 धारा 354क भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त जैनुद्दीन पुत्र शहाबुद्दीन निवासी समसपुर थाना दीदारगंज आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए अभियुकत जैनुद्दीन को धारा 354 क भादवि में 03 वर्ष के कठोर कारावास तथा 10 हजार रूपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया। अर्थ दण्ड अदा न करने की स्थिति में अभियुक्त उपरोक्त को 01 माह का अतिरिक्त साधाराण कारावास की सजा भुगतनी होगी।