न्यायालय के आदेश पर फरार आरोपी के घर कुर्की-जब्ती की कार्रवाई।


आज़मगढ़।

रिपोर्ट: आदर्श श्रीवास्तव

आज़मगढ़: बिलरियागंज थाना क्षेत्र के अंडाखोर निवासी आकिब पुत्र अबुल जैश के ऊपर स्थानीय थाने में अपराध संख्या 295/ 2024 धारा 363, 366, 376 ,504, 506, 419 ,420, 467, 468, 471 आईपीसी व 67 बी आईटी एक्ट व 3/4 पास्को अधि0 में मुकदमा पंजीकृत है। आरोपी घटना के दिन से ही फरार चल रहा है। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने NBW व धारा 82 सीआरपीसी की कार्रवाई भी की थी। इस कार्रवाई के पश्चात भी आरोपी हाजिर नहीं हो रहा था। जिसके बाद पास्को कोर्ट आजमगढ़ द्वारा आरोपी के विरुद्ध धारा 83 सीआरपीसी कुर्की की कार्रवाई करने के लिए आदेश हुआ था। जिसके अनुपालन में आज निरीक्षक अशोक कुमार तिवारी क्षेत्राधिकारी कार्यालय सगड़ी ,उ0 नि0 रविंद्र पांडे, कां0आफताब आलम ,कां0चंद्रकांत यादव हेड कां0 सुनील सिंह ,म0 आ0 सुमन पासवान व प्रेमलता पांडे ने आरोपी आकिब पुत्र अबुल  जैस के घर अंडाखोर पहुंचकर आरोपी के घर में मौजूद सामानों की लिस्ट बनाकर फोटोग्राफी / वीडियोग्राफी करते हुए कुर्की की कार्रवाई की। जिसमें कुर्क सामानो को जब्त कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि यदि आरोपी कोर्ट में हाजिर होता है। तो कोर्ट के आदेश पर उसके घर का कुर्क किया हुआ सामान वापस किया जा सकता है।

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