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सड़क हादसे में मौत के मामले में आरोपी को सजा, 4 हजार रुपये का जुर्माना


आज़मगढ़।

रिपोर्ट: वीर सिंह

ऑपरेशन कनविक्शन के तहत कार्रवाई, न्यायालय ने दोषी को कोर्ट उठने तक की सजा सुनाई

आजमगढ़। जनपद में चलाए जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत प्रभावी पैरवी के बाद लापरवाही से वाहन चलाकर सड़क हादसे में मौत के मामले में आरोपी को दोषी करार दिया गया है। ग्रामीण न्यायालय मेहनगर ने 9 अक्टूबर 2026 को मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी मनोज कुमार राजभर को न्यायालय उठने तक की सजा और 4,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

पुलिस के अनुसार, मामला तरवां थाना क्षेत्र में वर्ष 2014 में दर्ज किया गया था। 19 अक्टूबर 2014 को राजकुमार पुत्र स्वर्गीय रामनाथ राम, निवासी वीरपुर, थाना मेहनगर ने पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया था कि नवापुरा निवासी मनोज कुमार राजभर ने लापरवाही से वाहन चलाते हुए उनके पिता को टक्कर मार दी थी, जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी।

इस संबंध में थाना तरवां में मुकदमा अपराध संख्या 154/2014 के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 279 और 304ए में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने विवेचना पूरी करने के बाद आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।

पुलिस के मुताबिक, मामले में आरोपी द्वारा जुर्म स्वीकार किए जाने के आधार पर न्यायालय ने उसे दोषसिद्ध ठहराते हुए न्यायालय उठने तक की सजा और 4,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

पुलिस ने बताया कि ऑपरेशन कनविक्शन के तहत गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप यह फैसला आया।

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