आज़मगढ़।
सगड़ी।
जिलाधिकारी को पड़े प्रार्थना पत्र पर हुई कार्यवायी।
बी डी ओ द्वारा 6.65 लाख पैसठ हजार रुपये गबन का मुकदमा प्रधान , सेक्रेटरी व जे ई पर दर्ज।
सगड़ी जीयनपुर कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम सभा स्वरूपुर में मनरेगा के अंतर्गत नवा पोखरा के खुदाई हेतु ₹6 लाख 65 हजार के गबन का ग्राम प्रधान स्वरूपुर महेश यादव व सचिव अंगद चौहान व संविदा पर कार्यरत जे ई त्रिभुवन नाथ के विरुद्ध मुकदमा संख्या 224 /17 धारा 406 व 409 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया । विदित हो वर्तमान बी डी सी ओमप्रकाश द्वारा जिला अधिकारी चंद्रभूषण सिंह को प्रार्थना पत्र दिया गया था जिसमें मनरेगा द्वारा स्वीकृत पोखरे की खुदाई की जानी थी प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया गया कि ग्राम प्रधान महेश यादव द्वारा बिना पोखरे की खुदाई कराये ही सीक्रेट्री की मिली भगत से पैसा स्वीकृत करा लिया गया जिस पर जिलाधिकारी के निर्देश पर सी डी ओ अभिषेक सिंह ने जिला पंचायत अभियंता व पी डब्लू डी ए ई राघवेंद्र सिंह द्वारा 27 को ग्राम सभा स्वरूपुर में जांच की गई व 28 को रिपोर्ट लगाई गई रिपोर्ट के आधार पर सी डी ओ अभिषेक सिंह के निर्देशानुसार बी डी ओ गुलाब सोनकर ने जीयनपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया वहीं ग्राम सचिव अंगद चौहान ने बताया कि हमारी फर्जी हस्ताक्षर करके पैसा स्वीकृत किया गया तथा जांच करने आये अधिकारी द्वारा बिना हम को साथ लिए जांच की गई ।
ग्राम प्रधान महेश यादव ने बताया कि एक पक्षीय मुकदमा दर्ज कराया गया है । प्रधान के विरुद्ध दर्ज हुए मुकद्दमे पर अजमतगढ के प्रधानो में आक्रोश व्यापत है।
रिपोर्ट- मनोज चतुर्वेदी
जोन रिपोर्टर-आज़मगढ़
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समाचार इंडिया लाइव
ब्यूरो आज़मगढ़