मऊ।
लगभग 8 साल पहले शहर के चर्चित ठेकेदार मन्ना सिंह व उनके साथी राजेश राय की गोली मारकर हत्या कर देने के मामले में बुद्धवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश आदिल आफताब अहमद की अदालत द्वारा फैसला सुनाया गया। फैसले के संदर्भ में मुख्तार के चचेरे भाई मंसून अंसारी ने बताया कि- न्यायालय ने इस हत्याकांड में विधायक मुख्तार अंसारी सहित आठ लोगों को बरी कर दिया है तथा तीन लोगों को इस मुकदमे में दोषी पाया है। जिसकी सजा न्यायालय जल्द ही सुनायेगी। मुख्तार अंसारी के साथ राकेश पांडेय, अनुज कन्नौजिया, उमेश सिंह, रजनीश सिंह, कल्लू सिंह, पंकज सिंह को न्यायालय ने बरी कर दिया है। जबकि इस मुकदमे में अरविंद, जामवंत और अमरेश को दोषी पाया है। उन्होने कहा कि -बुनकर, गरीब, मजलूम, बुजुर्ग के दुवाओं के बदौलत मऊ विधायक मुख्तार अंसारी को कोर्ट में बरी कर दिया। आने-जाने वाले व्यक्तियों की तलाशी कर अंदर जाने की व्यवस्था की गई थी, सुरक्षा की दृष्टि से दीवानी गेट के मुख्य द्वार पर मेटल डिटेक्टर तथा सीसीटीवी कैमरे के भी इंतजामात किए गए थे। बता दें कि- चर्चित ठेकेदार मन्ना सिंह व उसके साथी राजेश राय की 29 अगस्त सन 9 को नगर कोतवाली क्षेत्र के नरई बांध स्थित यूनियन बैंक की शाखा के पास मोटरसाइकिल सवार हमलावरों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वादी मुकदमा हरेंद्र सिंह की तहरीर पर कोतवाली नगर में मऊ के सदर विधायक मुख्तार अंसारी हनुमान पांडे पंकज रामू मल्लाह उपेंद्र रजनीश संतोष उमेश अनुज अरविंद तथा अमरेश आदि को आरोपी बनाया गया। 8 साल तक चली सुनवाई के दौरान कुल 22 गवाह में से 17 गवाह जिनमें वादी मुकदमा हरेंद्र सिंह अमरजीत सिंह शब्बीर शाह उर्फ़ राजा पीयूष सिंह जगदीश सिंह मंजू सिंह बब्बन राजभर कांस्टेबल हीरामन डॉक्टर गिरीश चंद्र डॉक्टर एम एस कुमार नगर कोतवाल जे पी तिवारी कोतवाल वाईपी सिंह मंगरू सिंह डॉक्टर एपी गुप्ता चंद्रशेखर सिंह कोतवाल आर बी तिवारी SI गौरी शंकर सिंह को न्यायालय में पेश किया गया। सुनवाई के बाद न्यायालय ने पत्रावली को मुकम्मल मानते हुए 22 तारीख को इस मुकदमे का फैसला सुनाने का निर्णय लिया गया था। लेकिन माननीय न्यायाधीश ने 27 तारीख को फैसला सुनाने का आदेश दे दिया था जिसके तहत आज फैसला आया है।
रिपोर्ट- विपिन दुबे
ब्यूरो मऊ।
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