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पूर्व प्रेषित सैम्पल की जांच रिपोर्ट आने के उपरान्त कंटेन्मेंट जोन की कार्यवाही।

आज़मगढ़।

रिपोर्ट: वीर सिंह

आजमगढ़ 17 जुलाई-- जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने बताया कि दिनॉक 14 जुलाई 2020 को जनपद में नोवेल कोरोना संक्रमण के पूर्व प्रेषित सैम्पल की जांच रिपोर्ट आने के उपरान्त जनपद आजमगढ़ के 1-मुहल्ला असिफगंज नगर पालिका परिषद आजमगढ़ 2-राजस्व ग्राम अवाव, तहसील सदर, 3-राजस्व ग्राम कटघर, तहसील निजामाबाद, 4-राजस्व ग्राम कोडर, तहसील निजामाबाद, 5-राजस्व ग्राम मिट्ठनपुर, तहसील निजामाबाद, 6-राजस्व ग्राम मिर्जापुर, तहसील निजामाबाद, 7-मुकुन्दनगर, नगर पंचायत अजमतगढ़, 8-राजस्व ग्राम छतौना, तहसील बूढ़नपुर, 9-जोलहा टोला गली, नगर पंचायत अतरौलिया, 10-वार्ड नं0-3 खानपुर फतेह , नगर पंचायत अतरौलिया में एक- एक व्यक्ति के कोविड -19 से संक्रमित होने की पुष्टि हुयी है ।
जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि कन्टेनमेंट जोन के निर्धारण के सम्बंध में दी गयी व्यवस्था के अनुसार जनपद के 1-अजंता विस्कुट के सामने वाली गली , मुहल्ला असिफगंज , नगर पालिका परिषद आजमगढ़, 2-विचलापुरा राजस्व ग्राम अवाव , तहसील सदर, 3-पण्डिताना , राजस्व ग्राम कटघर , तहसील निजामाबाद, 4-मौर्या बस्ती , राजस्व ग्राम कोडर , तहसील निजामाबाद, 5-चैहान बस्ती , राजस्व ग्राम मिट्ठनपुर , तहसील निजामाबाद, 6-कुम्हार बस्ती , राजस्व ग्राम मिर्जापुर , तहसील निजामाबाद, 7-वार्ड नं0 4 , मुकुन्दनगर , नगर पंचायत अजमतगढ़, 8-पश्चिम पूरा , राजस्व ग्राम छतौना , तहसील बूढ़नपुर, 9-वार्ड नं0-11 , जोलहा टोला गली , नगर पंचायत अतरौलिया, 10-डिह बाबा स्थान वाली गली, वार्ड नं0-3 खानपुर फतेह, नगर पंचायत अतरौलिया का सम्पूर्ण क्षेत्र कन्टेनमेंट जोन होगा।
इन क्षेत्रों में कन्टेनमेंट जोन प्रोटोकाल का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। जिसमें कान्टैक्ट ट्रेसिंग, चिकित्साधिकारी द्वारा किये गये रिस्क निर्धारण के आधार पर व्यक्तियों को होमध्इन्स्टीच्यूशनल क्वारंटाइन किया जाना। इस हेतु ऑकलन सम्बंधित व्यक्ति के लक्षण, कन्फम्र्ड केस व उनके सम्पर्क की स्थिति तथा यात्रा इतिहास के आधार पर किया जायेगा। SARI (sever Accute Respiratiory Infaction), ILI (Infuenja Like Illnes) या दूसरे लक्षणों (भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट) वाले केसों की जॉच विशेष रूप से गठित टीम द्वारा हाउस टू हाउस सर्विलांस, समस्त केसों का प्रोटोकाल के अनुसार नैदानिक प्रबंध (क्लिनिकल मैनेजमेंट), लोगों की काउन्सिलिंग व उन्हें इस सम्बंध में जागरूक करना एवं इस हेतु संचार प्रबंधन के प्रभावी उपाय करना, कन्टेनमेंट जोन में अत्यधिक सतर्कता बरती जायेगी तथा कड़े नियंत्रण लागू किये जायेंगे। इन क्षेत्रों (कन्टनमेंट जोन) के अन्दर एवं बाहर किसी भी व्यक्ति, वाहन इत्यादि को आवागमन की अनुमति नहीं होगी सिवाय ऐसी स्थिति के जो चिकित्सकीय आपातकालीन स्थिति और आवश्यक वस्तुओंध्सेवाओं की आपूर्ति से सम्बंधित हो। इस सम्बंध में भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

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