आज़मगढ़।
रिपोर्ट: वीर सिंह
आजमगढ़ 07 अगस्त-- जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने बताया कि भ्रमण के दौरान यह पाया गया कि रोडवेज परिसर में न तो कर्मचारियों यथा-चालक/परिचालकों द्वारा सामान्य रूप से मास्क लगाया जा रहा है और न ही यात्रियों को ही परिसर में मास्क लगाते हुए पाया गया। इस प्रकार यह सिद्ध हो जाता है कि सभी लोगों (यात्री/कर्मचारी) द्वारा रोडवेज परिसर में कोविड-19 के बचाव के उपायों का खुला उल्लंघन किया जा रहा है। उन्होने कहा कि यात्रियों के लिए भी यह आवश्यक है कि प्रत्येक यात्री मास्क के साथ यात्रा करेगा तथा कोई भी यात्री बिना मास्क के न तो यात्रा करेगा और न ही रोडवेज कार्मिकों (चालक/परिचालक) द्वारा बिना मास्क के यात्री को किसी भी दशा में यात्रा की अनुमति नहीं दी-जायेगी।
जिला मजिस्ट्रेट ने क्षेत्रीय प्रबधंक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम आजमगढ़ को निर्देशित किया है कि कृपया सभी कर्मचारियों/यात्रियों को निर्देशित करें कि कोविड-19 के बचाव के दृष्टिगत मास्क, ग्लब्स तथा सेनेटाइजर आदि का उपयोग आवश्यक रूप से करें, अन्यथा उनके विरूद्ध महामारी अधिनियम के तहत कार्यवाही की जायेगी।
