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पूर्व प्रेपित सैम्पल की जॉच रिपोर्ट आने के उपरान्त नए कंटेन्मेंट जोन की हुई कार्यवाही।

आज़मगढ़।

रिपोर्ट: वीर सिंह

आजमगढ़ 31 अगस्त-- जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने बताया कि वर्तमान समय में कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण से बचाव तथा इस संदर्भ में उत्पन्न परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कतिपय निर्देश जारी करते हुये, इनका अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिये गये है। 

उन्होने बताया कि दिनॉक 30 अगस्त 2020 को जनपद में नोवेल कोरोना संक्रमण के पूर्व प्रेषित सैम्पल की जॉच रिपोर्ट आने के उपरान्त जनपद आजमगढ़ के संक्रमण के पूर्व प्रेपित सैम्पल की जॉच रिपोर्ट आने के उपरान्त जनपद आजमगढ़ के 1-राजस्व ग्राम मित्तूपूर तहसील सदर, 2-हर्रा की चुंगी (बलरामपुर) नगर पालिका आजमगढ़, 3-राजस्व ग्राम जमालपुर तहसील सदर, 4-मु0राहुल नगर मड़या, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, 5-राजस्व ग्राम जलालपुर तहसील सदर, 6-राजस्व ग्राम घोरठ तहसील सदर, 7-राजस्व ग्राम हीरापट्टी तहसील सदर, 8-राजस्व ग्राम सेहदा तहसील सदर, 9-राजस्व ग्राम नसीरूद्दीनपुर तहसील सदर, 10-राजस्व ग्राम कोलपाण्डेय तहसील सदर, 11-राजस्व ग्राम कोलबाजबहादुर तहसील सदर, 12-राजस्व ग्राम मेंहदीपट्टी तहसील सगड़ी, 13-राजस्व ग्राम बरवां तहसील लालगंज, 14-राजस्व ग्राम दरियापुर नेवादा, तहसील लालगंज, 15-राजस्व ग्राम पुरन्दरपुर, तहसील मार्टीनगंज, 16-राजस्व ग्राम दीदारगंज, तहसील मार्टीनगंज, 17-राजस्व ग्राम भरमा तहसील फूलपुर, 18-राजस्व ग्राम रानीपुर रजमो तहसील मेंहनगर, 19-राजस्व ग्राम रानीपुर रजमों, तहसील मेंहनगर, 20-वार्ड नं0 10, ठठेरी बाजार नगर पंचायत सरायमीर, 21-मुहल्ला रैदोपुर, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, 22-राजस्व ग्राम जमालपुर बाजबहादुर, तहसील सदर, 23-राजस्व ग्राम अनेई, तहसील सदर, 24-राजस्व ग्राम फैजपुर तहसील सदर, 25-राजस्व ग्राम सुम्भी, तहसील सदर, 26-राहुल स्कूल के सामने वाली गली, मुहल्ला रैदोपुर, नगर पालिका परिषद आजमगढ़ में व्यक्तियों के कोविड-19 से संक्रमित होने की पुष्टि हुयी है।
जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि कन्टेनमेंट जोन के निर्धारण के सम्बन्ध मे दी गयी व्यवस्था के अनुसार जनपद के गयी व्यवस्था के अनुसार जनपद के 1-श्रीमती सुमन के घर के आस पास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम मित्तूपूर तहसील सदर, 2-डाॅ0 रामकेवल के आवास सं0 3/6 आवासीय परिसर सदर अस्पताल, हर्रा की चुंगी (बलरामपुर) नगर पालिका आजमगढ़, 3-विकास यादव के घर के आस पास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम जमालपुर तहसील सदर, 4-रमेश के घर के आस पास का क्षेत्र, मु0राहुल नगर मड़या, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, 5-नन्हकू प्रसाद के घर के आस पास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम जलालपुर तहसील सदर, 6-रबी उपाध्याय के घर के आस पास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम घोरठ तहसील सदर, 7-शैलेस कुमार के घर के आस पास का क्षेत्र, शिवाजी नगर, राजस्व ग्राम हीरापट्टी तहसील सदर, 8-रेनू पाल के घर के आस पास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम सेहदा तहसील सदर, 9-शिवप्रकाश पाण्डेय के घर के आस पास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम नसीरूद्दीनपुर तहसील सदर, 10-रूपनरायन के घर के आस पास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम कोलपाण्डेय तहसील सदर, 11-अनिल कुमार पाण्डेय के घर के आस पास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम कोलबाजबहादुर तहसील सदर, 12-मजरा राजभर बस्ती, राजस्व ग्राम मेंहदीपट्टी तहसील सगड़ी, 13-राय बस्ती, राजस्व ग्राम बरवां तहसील लालगंज, 14-राजस्व ग्राम दरियापुर नेवादा, तहसील लालगंज, 15-राय बस्ती, राजस्व ग्राम पुरन्दरपुर, तहसील मार्टीनगंज, 16-आवासीय परिसर थाना दीदीरगंज, राजस्व ग्राम दीदारगंज, तहसील मार्टीनगंज, 17-सचिन कुमार के घर के आस पास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम भरमा तहसील फूलपुर, 18-मजरा दयालपुर मोड़, राजस्व ग्राम रानीपुर रजमो तहसील मेंहनगर, 19-मजरा बिन्द्र बाजार राम जानकी मंदिर के आस पास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम रानीपुर रजमों, तहसील मेंहनगर, 20-अशोक कुमार के घर के आस पास का क्षेत्र, वार्ड नं0 10, ठठेरी बाजार नगर पंचायत सरायमीर, 21-नीरज श्रीवास्तव के घर के आस पास का क्षेत्र, मुहल्ला रैदोपुर, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, 22-अशोक यादव के मकान के आस पास का क्षेत्र, कृष्णा नगर कालोनी, नई बस्ती राजस्व ग्राम जमालपुर बाजबहादुर, तहसील सदर, 23-श्रीमती प्रतिभा यादव के घर के आस पास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम अनेई, तहसील सदर, 24-जय गोविन्द के घर के आस पास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम फैजपुर तहसील सदर, 25-दर्जी बस्ती का सम्पूर्ण क्षेत्र, राजस्व ग्राम सुम्भी, तहसील सदर, 26-प्रदीप कुमार के घर के आस पास का क्षेत्र, राहुल स्कूल के सामने वाली गली, मुहल्ला रैदोपुर, नगर पालिका परिषद आजमगढ़ का सम्पूर्ण क्षेत्र कंटेनमेंट जोन होगा। 
इन क्षेत्रों में कन्टेनमेंट जोन प्रोटोकाल का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। जिसमें कान्टैक्ट ट्रेसिंग, चिकित्साधिकारी द्वारा किये गये रिस्क निर्धारण के आधार पर व्यक्तियों को होम/इन्स्टीच्यूशनल क्वारंटाइन किया जाना। इस हेतु ऑकलन सम्बंधित व्यक्ति के लक्षण, कन्फम्र्ड केस व उनके सम्पर्क की स्थिति तथा यात्रा इतिहास के आधार पर किया जायेगा। SARI (sever Accute Respiratiory Infaction), ILI (Infuenja Like Illnes) या दूसरे लक्षणों (भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट) वाले केसों की जॉच विशेष रूप से गठित टीम द्वारा हाउस टू हाउस सर्विलांस, समस्त केसों का प्रोटोकाल के अनुसार नैदानिक प्रबंध (क्लिनिकल मैनेजमेंट), लोगों की काउन्सिलिंग व उन्हें इस सम्बंध में जागरूक करना एवं इस हेतु संचार प्रबंधन के प्रभावी उपाय करना, कन्टेनमेंट जोन में अत्यधिक सतर्कता बरती जायेगी तथा कड़े नियंत्रण लागू किये जायेंगे। इन क्षेत्रों (कन्टनमेंट जोन) के अन्दर एवं बाहर किसी भी व्यक्ति, वाहन इत्यादि को आवागमन की अनुमति नहीं होगी सिवाय ऐसी स्थिति के जो चिकित्सकीय आपातकालीन स्थिति और आवश्यक वस्तुओं/सेवाओं की आपूर्ति से सम्बंधित हो। इस सम्बंध में भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

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