आज़मगढ़।
रिपोर्ट: वीर सिंह
आजमगढ़ 26 अगस्त-- जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने बताया कि वर्तमान समय में कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण से बचाव तथा इस संदर्भ में उत्पन्न परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा सम्पूर्ण प्रदेश में अनलाक-3 के सम्बन्ध में निर्देश जारी करते हुये, इनका अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिये गये है।
उन्होने बताया कि दिनॉक 24 अगस्त 2020 को जनपद में नोवेल कोरोना संक्रमण के पूर्व प्रेषित सैम्पल की जॉच रिपोर्ट आने के उपरान्त जनपद आजमगढ़ के 1-मुहल्ला आराजीबाग, नगर पालिका परिषद् आजमगढ़, 2-मुहल्ला पुराजोधी, नगर पालिका परिषद् आजमगढ़, 3-राजस्व ग्राम छोटी हरैया, तहसील सदर, 4-मुहल्ला आसिफगंज, नगर पालिका परिषद् आजमगढ़, 5-राजस्व ग्राम डुगडुगवा, तहसील सदर, 6-मु0 कालीचैरा, नगर पालिका परिषद् आजमगढ़, 7-मुहल्ला हरबंशपुर, नगर पालिका परिषद् आजमगढ़, 8-राजस्व ग्राम अमदही, तहसील सदर, 9-राजस्व ग्राम हलुआडीह, तहसील सदर, 10-राजस्व ग्राम हाफिजपुर, तहसील सदर, 11-मुहल्ला हीरापट्टी, नगर पालिका परिषद् आजमगढ़, 12-मुहल्ला चककाजी, सुसहटी वार्ड संख्या-6, नगर पंचायत सरायमीर, निजामाबाद, 13-राजस्व ग्राम बरौना, तहसील मार्टिनगंज, 14-राजस्व ग्राम बड़ेपुर, तहसील मार्टिनगंज, 15-राजस्व ग्राम बक्शपुर, तहसील मार्टिनगंज, 16-यूबीआई बक्सपुर, तहसील मार्टिनगंज, 17-मुहल्ला भगतपुर, नगर पंचायत बिलरियागंज में व्यक्तियों के कोविङ-19 से संक्रमित होने की पुटि है।
जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि कन्टेनमेंट जोन के निर्धारण के सम्बन्ध मे दी गयी व्यवस्था के अनुसार जनपद के 1-मुहल्ला आराजीबाग (श्रीमती पूजा सिंह के मकान के आस-पास का क्षेत्र), नगर पालिका परिषद् आजमगढ़, 2-मुहल्ला पुराजोधी (अशोक पुत्र शिवशंकर के घर के आस-पास का क्षेत्र), नगर पालिका परिषद् आजमगढ़, 3-राजस्व ग्राम छोटी हरैया (बृजेश के घर के आस पास का क्षेत्र), तहसील सदर, 4-मुहल्ला आसिफगंज (हनुमान प्रसाद के घर के आस-पास), नगर पालिका परिषद् आजमगढ़, 5-राजस्व ग्राम डुगडुगवा (राजकुमार गुप्ता के घर के आस-पास), तहसील सदर, 6-मु0कालीचैरा (संजय के घर के आस-पास का क्षेत्र), नगर पालिका परिषद् आजमगढ़, 7-मुहल्ला हरबंशपुर (प्रदीप पुत्र महाजन के घर के आस-पास का क्षेत्र), नगर पालिका परिषद् आजमगढ़, 8-राजस्व ग्राम अमदही (घनश्याम पुत्र जमुना के घर के आस-पास का क्षेत्र), तहसील सदर, 9-राजस्व ग्राम हलुआडीह (हरिश्चन्द्र के घर से कन्हई के घर तक), तहसील सदर, 10-राजस्व ग्राम हाफिजपुर (संतोष सिंह के घर के आस-पास का क्षेत्र), तहसील सदर, 11-मुहल्ला हीरापट्टी (जुबैर के घर के आस-पास का क्षेत्र ), नगर पालिका परिषद् आजमगढ़, 12-मुहल्ला चककाजी, सुसहटी वार्ड संख्या-6, नगर पंचायत सरायमीर के आंशिक क्षेत्र (जियालाल के मकान से मंत्री प्रसाद के मकान तक), निजामाबाद, 13-राजस्व ग्राम बरौना (चकपट्टी), तहसील मार्टिनगंज, 14-राजस्व ग्राम बड़ेपुर के हरिजन बस्ती, तहसील मार्टिनगंज, 15-राजस्व ग्राम बक्शपुर के उत्तर पुरवा, तहसील मार्टिनगंज, 16-यूबीआई बक्सपुर, तहसील मार्टिनगंज, 17-मुहल्ला भगतपुर, नगर पंचायत बिलरियागंज के मजरा (नया चैक) ( पेट्रोल पम्प से श्री डायग्नोसिस तक) का सम्पूर्ण क्षेत्र कंटेनमेंट जोन होगा।
इन क्षेत्रों में कन्टेनमेंट जोन प्रोटोकाल का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। जिसमें कान्टैक्ट ट्रेसिंग, चिकित्साधिकारी द्वारा किये गये रिस्क निर्धारण के आधार पर व्यक्तियों को होम/इन्स्टीच्यूशनल क्वारंटाइन किया जाना। इस हेतु ऑकलन सम्बंधित व्यक्ति के लक्षण, कन्फम्र्ड केस व उनके सम्पर्क की स्थिति तथा यात्रा इतिहास के आधार पर किया जायेगा। SARI (sever Accute Respiratiory Infaction), ILI (Infuenja Like Illnes) या दूसरे लक्षणों (भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट) वाले केसों की जॉच विशेष रूप से गठित टीम द्वारा हाउस टू हाउस सर्विलांस, समस्त केसों का प्रोटोकाल के अनुसार नैदानिक प्रबंध (क्लिनिकल मैनेजमेंट), लोगों की काउन्सिलिंग व उन्हें इस सम्बंध में जागरूक करना एवं इस हेतु संचार प्रबंधन के प्रभावी उपाय करना, कन्टेनमेंट जोन में अत्यधिक सतर्कता बरती जायेगी तथा कड़े नियंत्रण लागू किये जायेंगे। इन क्षेत्रों (कन्टनमेंट जोन) के अन्दर एवं बाहर किसी भी व्यक्ति, वाहन इत्यादि को आवागमन की अनुमति नहीं होगी सिवाय ऐसी स्थिति के जो चिकित्सकीय आपातकालीन स्थिति और आवश्यक वस्तुओं/सेवाओं की आपूर्ति से सम्बंधित हो। इस सम्बंध में भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।