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दिव्यांगजन कृत्रित अंग/सहायक उपकरण के लिए करें आवेदन।

आज़मगढ़।

रिपोर्ट: वीर सिंह

आज़मगढ़। मुख्य विकास अधिकारी आनन्द कुमार शुक्ला ने बताया है कि जनपद में जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा ऐसे दिव्यांगजनों को कृत्रित अंग/सहायक उपकरण (ट्राई साइकिल, व्हील चेयर, बैसाखी, कान की मशीन, नेत्रहीन छड़ी), आदि जिन्होने गत तीन वर्ष (विद्यार्थी की अवस्था मंे एक वर्ष) में उपकरण प्राप्त न किये हों, का शिविर के माध्यम से चिन्हांकन कर वितरित किया जाता है। परन्तु कोविड-19 के कारण शिविर का आयोजन कर दिव्यांगजनों को उपकरण हेतु चिन्हांकन/वितरण किया जाना सम्भव नही है। 
उक्त के दृष्टिगत मुख्य विकास अधिकारी ने समस्त खण्ड विकास अधिकारी व समस्त अधिशासी अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि अपने विकास खण्डों/नगर पंचायतों/नगर पालिकाओं के फील्ड स्तरीय कर्मचारियों के माध्यम से दिव्यांगजनों के आवेदन पत्र समस्त औपचारिकता पूर्ण कर विषय विशेषज्ञ (चिकित्सक) की संस्तुति सहित कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, विकास भवन, आजमगढ़ में एक पक्ष के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, आवेदन के साथ ग्रामीण क्षेत्र के लाभार्थी की वार्षिक आय रू0 46080 से कम एवं नगरीय क्षेत्र के लाभार्थी की वार्षिक आय रू0 56460 से कम होनी चाहिए (उपकरण हेतु ग्राम प्रधान का आय प्रमाण पत्र मान्य होगा), एक फोटो, दिव्यांग प्रमाण पत्र एवं आधार कार्ड संलग्न करना अनिवार्य है।

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